मुंगेली / कलेक्टर श्री राहुल देव ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, संयुक्त कलेक्टर, और डिप्टी कलेक्टरों के मध्य पूर्व में जारी कार्य विभाजन आदेश को अधिक्रमित करते हुए पुनः कार्य विभाजन आदेश जारी किया है। जारी कार्य विभाजन आदेश के तहत श्री तीर्थराज अग्रवाल संयुक्त कलेक्टर को अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं अपर कलेक्टर, अनुभाग लोरमी तथा पथरिया के राजस्व, अपील पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन प्रकरणों (जो धाराएं कलेक्टर को आबंटित है तथा धारा 165 (6) भू-राजस्व संहिता एवं पंचायत अपील तथा अनुभाग मुंगेली के राजस्व अपील, पुनरीक्षण प्रकरणों एवं खाद्य शाखा को छोड़कर) का निराकरण, सक्षम अधिकारी के हैसियत से नजूल कर निर्धारण एवं नजूल नवीनीकरण के प्रकरणों का निराकरण, नजूल अधिकारी मुंगेली के दायित्वों का निर्वहन, नजूल एवं नजूल से अतिरिक्त अन्य समस्त पट्टों को अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी, 7500 वर्गफुट तक शासकीय भूमि का बंटन या अतिक्रमित भूमि का व्यवस्थापन, आबादी/नजूल पट्टों को भूमि स्वामी के हक में परिवर्तित करने की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही प्रभारी अधिकारी जिला विवाह अधिकारी, जिला भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी, खनिज शाखा (डीएमएफ), लायसेंस शाखा, भू अर्जन, भू-बंटन शाखा, जिला प्रोटोकाॅल समन्वयक, माननीय मुख्यमंत्री एवं मंत्री गणों की घोषणाएं, आदिम जाति कल्याण विभाग, जल संसाधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आयुष चिकित्सा विभाग, रेडक्रास विभाग, मुख्यमंत्री कौशल विकास एवं लाईवलीहुड काॅलेज, रोजगार विभाग, कोषालय विभाग की नस्तियां अपने माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया जाना, स्टेशनरी व प्रपत्र शाखा, कानून व्यवस्था से संबंधित वरिष्ठ कार्यालयों के पत्राचार (नीतिगत एवं महत्वपूर्ण नस्तियां जिला दण्डाधिकारी को प्रस्तुत होंगे), जिला शहरी विकास अभिकरण, नगरपालिका, नगर पंचायत के नस्तियों का निराकरण, जिला नाजरात शाखा, वित्त एवं स्थापना, उप जिलाध्यक्ष एवं तहसीलदारों के यात्रा भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक, सेवानिवृत्त, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के परिवार कल्याण निधि, यात्रा भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ता, देयकों एवं अवकाश स्वीकृति (नस्तियों के निराकरण में जहां नीतिगत एवं वित्तीय निर्णय हो आवश्यक रूप से कलेक्टर के समक्ष नस्ती प्रस्तुत करेंगे), अनुपयोगी डेड स्टाॅक जो 5000 हजार रूपये तक की सीमा तक की हो का अपलेखन करने हेतु नस्ती कलेक्टर को प्रस्तुत करने, भू-अभिलेख शाखा के अधीक्षक, सहायक अधीक्षक स्तर के अधिकारी-कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि, यात्रा भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयकों के स्वीकृति निराकरण, भू-अभिलेख शाखा के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के भविष्य निधि आंशिक अंतिम विकर्षण एवं अस्थायी अग्रिम की स्वीकृति तथा समूह बीमा का अंतिम निराकरण, भू-अभिलेख शाखा के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 90 दिनों तक के अवकाश स्वीकृति की नस्ती कलेक्टर को प्रस्तुत करने के साथ-साथ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य संपादित करेंगे।
इसी तरह जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री दशरथ सिंह राजपूत पंचायत एवं ग्रामीण विकास का संपूर्ण कार्य, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग, नरवा गरूवा घुरूवा एवं बाड़ी, मुख्यमंत्री अंधोसंरचना संधारण एवं उन्नयन, प्रभारी अधिकारी – महिला एवं बाल विकास – मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, हरियर छत्तीसगढ़, जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन व समीक्षा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, पंचायत एवं समाज कल्याण, पुनर्वास विभाग से संबंधित कार्य, ग्रामोद्योग, ग्रामीण सचिवालय, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मछलीपालन, शिक्षा विभाग (समग्र शिक्षा, एसएसए, आरएमएस, साक्षरता आदि), स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम स्कूल की नस्तियां अपने माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत करने, क्वांटीफिएबल डाटा (ग्रामीण) और कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य संपादित करेंगे।
संयुक्त कलेक्टर श्रीमती नम्रता आनंद डोंगरे को उप जिला निर्वाचन अधिकारी (सामान्य तथा स्थानीय निर्वाचन), जनशिकायत निवारण, विशेष प्रकोष्ठ, शिकायत शाखा, मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन, पीजीएन, पीजीपोर्टल/अतिविशिष्ट व्यक्तियों से प्राप्त पत्रों का अंतिम निराकरण हेतु नस्तियां कलेक्टर को प्रस्तुत करने, जनचैपाल, लोक सुराज अभियान, जिले के समस्त अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर निराकृत आवेदनों का आॅनलाईन अद्यतन करने के साथ-साथ प्रभारी अधिकारी राहत आपदा, पुनर्वास, स्वेच्छानुदान, सीएसआर, रेशम विभाग, अंत्यावसायी, 20 सूत्रीय अल्पसंख्यक शाखा, अल्प बचत शाखा, क्वांटीफिएबल डाटा (शहरी), जाति प्रमाण पत्र, जेईई, एआईईईई कोचिंग प्रभारी, समय-सीमा बैठक, जनसंपर्क शाखा, स्वेच्छा अनुदान, मुख्यमंत्री सहायता राशि, डाॅ. खूबचंद्र बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना संबंधी आवेदनों पर हस्ताक्षर और कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी तथा अतिरिक्त कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये दायित्वों को निर्वहन करने की जिम्मेदारी दी है।
संयुक्त कलेक्टर श्रीमती प्रिया गोयल प्रभारी अधिकारी सांख्य लिपिक, विभागीय जांच, ज्युडिशियल क्लर्क, जेल, वरिष्ठ लिपिक शाखा, सोलेशियम फंड, अभिलेख कोष्ठ एवं प्रतिलिपि शाखा, जिला न्यायायल संबंधित पत्राचार, सहायक अधीक्षक (सामान्य) शाखा, सहायक अधीक्षक (राजस्व) शाखा, माननीय उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों से प्राप्त याचिकाओं में प्रभारी अधिकारी नियुक्ति संबंधित कार्य, जनगणना, महिला थाना, जनसूचना अधिकारी एवं सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत स्वतः प्रेरित सूचनाओं के प्रकटीकरण हेतु उत्तरदायी अधिकारी, प्रभारी अधिकारी रीडर टू कलेक्टर, शासकीय कर्मचारियों के वैध वारिसान (उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी करने),राजस्व, आंकिक, तकाबी, राजस्व मोहर्रिर, धर्मस्व एवं ब्रिक्स, लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना/मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के साथ-साथ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी और अतिरिक्त कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्यों का भी संपादन करेंगी।
संयुक्त कलेक्टर श्री अजीत पुजारी भू-अभिलेख शाखा के अधीक्षक, सहायक अधीक्षक स्तर के अधिकारी-कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि, यात्रा भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयकों के स्वीकृति निराकरण, भू-अभिलेख शाखा के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भविष्य निधि आंशिक अंतिम विकर्षण एवं अस्थायी अग्रिम की स्वीकृति तथा समूह बीमा का अंतिम निराकरण, भू-अभिलेख शाखा के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 90 दिनों तक के अवकाश स्वीकृति की नस्ती कलेक्टर को प्रस्तुत करने, परिवर्तित भूमि के विरूद्ध वार्षिक भू-भाटक की वसूली, लोक सेवा गारंटी अधिनियम तहत कार्यवाही, लोक सेवा केंद्र एवं सामान्य सेवा केंद्र, चिप्स एवं एनआईसी शाखा मुंगेली, वीडियो कांफ्रेंस, आवक-जावक शाखा, परीक्षा शाखा, नोडल अधिकारी वक्फ बोर्ड, अल्प बचत शाखा, परिवहन, नगर सेना, उच्च शिक्षा विभाग, खेल एवं युवा कल्याण, जिला सैनिक कल्याण, जीएमएफसी (एपीसी), पर्यटन संस्कृति एवं पुरातत्व, श्रम विभाग, जिला प्रोटोकाल अधिकारी, आईटीआई, पाॅलीटेक्नीक, नवोदय, केन्द्रीय विद्यालय तथा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी तथा अतिरिक्त कलेक्टर एवं अति. जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्यों का भी संपादन करेंगे।
सुश्री आकांक्षा शिक्षा खलखो (आई.ए.एस.) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, अनुविभागीय दंडाधिकारी मुंगेली के कार्य एवं संबंधित प्रकरणों का निराकरण, सक्षम अधिकारी लोक परिसर बेदखली अधिनियम के तहत कर्तव्यों का निर्वहन, अपने अनुविभाग में भू-अर्जन अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन, अनुविभागीय सत्कार अधिकारी सह सहायक जिला सत्कार अधिकारी, अपने अनुविभाग हेतु निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अपने अनुविभाग के लोक न्यास अधिनियम के तहत कर्तव्यों का निर्वहन, अपने अनुविभाग में प्रेस रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत कर्तव्यों का निर्वहन, नोडल अधिकारी-मिशन क्लीन सिटी, नगर पालिका मुंगेली के साथ-साथ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी और अतिरिक्त कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्यों का भी संपादन करेंगी।
संयुक्त कलेक्टर श्री भरोसाराम ठाकुर को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, अनुविभागीय दंडाधिकारी पथरिया के कार्य एवं संबंधित प्रकरणों का निराकरण, सक्षम अधिकारी लोक परिसर बेदखली अधिनियम के तहत अपने कर्तव्यों का निर्वहन, अपने अनुविभाग में भू-अर्जन अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन, अनुविभागीय सत्कार अधिकारी सह सहायक जिला सत्कार अधिकारी, अपने अनुविभाग हेतु निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अपने अनुविभाग के लोक न्यास अधिनियम के तहत कर्तव्यों का निर्वहन, अपने अनुविभाग में प्रेस रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत कर्तव्यों का निर्वहन, नोडल अधिकारी-मिशन क्लीन सिटी, नगर पंचायत सरगांव-पथरिया के साथ-साथ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी और अतिरिक्त कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्यों का भी संपादन करेंगे।
डिप्टी कलेक्टर श्रीमती पार्वती पटेल अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, अनुविभागीय दंडाधिकारी लोरमी के कार्य एवं संबंधित प्रकरणों का निराकरण, सक्षम अधिकारी लोक परिसर बेदखली अधिनियम के तहत अपने कर्तव्यों का निर्वहन, अपने अनुविभाग में भू-अर्जन अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन, अनुविभागीय सत्कार अधिकारी सह सहायक जिला सत्कार अधिकारी, अपने अनुविभाग हेतु निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अपने अनुविभाग के लोक न्यास अधिनियम के तहत कर्तव्यों का निर्वहन, अपने अनुविभाग में प्रेस रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत कर्तव्यों का निर्वहन, नोडल अधिकारी-मिशन क्लीन सिटी, नगर पंचायत लोरमी के साथ-साथ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी और अतिरिक्त कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्यों का भी संपादन करेंगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।