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    *नाबालिग अपहृता को दस्तयाब करने में मिली मुंगेली पुलिस को सफलता*

    *◼️ थाना फास्टरपुर द्वारा नाबालिग अपहृता को आरोपी टक्कर सिंह के कब्जे से ग्राम उड़गन, बिल्हा जिला बिलासपुर से किया गया बरामद।*
    *◼️ थाना फास्टरपुर में आरोपी के विरूद्ध 14/2023 धारा 363, 366, 376, भादवि 4,6 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध।*

    मुंगेली,,मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 20.01.2023 को प्रार्थी ने थाना फास्टरपुर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी नाबालिग बहन को अज्ञात आरोपी द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 14/2023 धारा 363 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचन में लिया गया।

    प्रकरण में विवेचना के दौरान मुखबिरों की सूचना से नाबालिग अपहृता एवं संदेही आरोपी टक्कर सिंह का ग्राम उड़गन, बिल्हा, जिला बिलासपुर में होने की सूचना पर तत्काल पुलिस टीम गठित कर नाबालिग अपहृता को आरोपी टक्कर सिंह के कब्जे से बरामद किया गया। आरोपी को अभिरक्षा में थाना लाया गया। नाबालिग अपहृता का महिला अधिकारी से कथन उपरांत प्रकरण में धारा 366, 376 भादवि 4,6 पॉक्सो एक्ट जोड़ी जाकर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।
    प्रकरण की विवेचना एवं आरोपी की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी निरीक्षक केसर पराग, सउनि आर.एस.ठाकुर, आरक्षक हेमचंद भास्कर, महिला आरक्षक प्रतिमा बारमते की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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    *◼️ थाना फास्टरपुर द्वारा नाबालिग अपहृता को आरोपी टक्कर सिंह के कब्जे से ग्राम उड़गन, बिल्हा जिला बिलासपुर से किया गया बरामद।* *◼️ थाना फास्टरपुर में आरोपी के विरूद्ध 14/2023 धारा 363, 366, 376, भादवि 4,6 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध।* मुंगेली,,मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 20.01.2023 को प्रार्थी ने थाना फास्टरपुर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी नाबालिग बहन को अज्ञात आरोपी द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 14/2023 धारा 363 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचन में लिया गया। प्रकरण में विवेचना के दौरान मुखबिरों की सूचना से नाबालिग अपहृता एवं संदेही आरोपी टक्कर सिंह का ग्राम उड़गन, बिल्हा, जिला बिलासपुर में होने की सूचना पर तत्काल पुलिस टीम गठित कर नाबालिग अपहृता को आरोपी टक्कर सिंह के कब्जे से बरामद किया गया। आरोपी को अभिरक्षा में थाना लाया गया। नाबालिग अपहृता का महिला अधिकारी से कथन उपरांत प्रकरण में धारा 366, 376 भादवि 4,6 पॉक्सो एक्ट जोड़ी जाकर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। प्रकरण की विवेचना एवं आरोपी की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी निरीक्षक केसर पराग, सउनि आर.एस.ठाकुर, आरक्षक हेमचंद भास्कर, महिला आरक्षक प्रतिमा बारमते की महत्वपूर्ण भूमिका रही।