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    *पुलिस की आकस्मिक चेकिंग के दौरान पिकअप और 2000 लीटर डीजल जप्त*

    कोरबा – पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ तिवारी द्वारा क्षेत्र में अवैध डीजल एवं कबाड़ के विरुद्ध सख्त कार्यवाही के संबंध में दिये गये निर्देशों के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा वर्मा एवं अनुविभागीय अधिकारी कटघोरा श्री पंकज ठाकुर के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी बागों द्वारा अपने मातहत कर्मचारियों के साथ वाहनों की आकस्मिक चेकिंग की जा रही थी, चेकिंग के दौरान पिकअप टैंकर क्रमांक सीजी 12 एस 4055 को रुकवाया कर चेक किया पाया कि टैंकर में असुरक्षित हालत में डीजल परिवहन किया जा रहा था इस संबंध में धारा 91 जाफौ. का नोटिस जारी कर वाहन चालक परशुराम पिता रामविचार यादव उम्र 22 वर्ष निवासी सेंधा नागपुर थाना पोड़ी जिला महेंद्रगढ़ से वाहन के पंजीयन, चालन अनुज्ञप्ति तथा टेंकर में लोड डीजल के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया जिस पर चालक ने उसके पास किसी प्रकार का दस्तावेज मौके पर नहीं होना लेख किया। पूर्व में भी डीजल चोरी,अवैध भण्डारण/परिवहन की षिकायतें रही है। दिनांक घटना केा आरोपी चालक परसूराम यादव द्वारा ज्वलनशील पदार्थ डीजल को असूरक्षित तरीके से बिना वैध अनुज्ञा/चालन अनुज्ञप्ति के अवैध परिवहन पाए जाने से टेंकर में परिवहन किया जा रहा लगभग 2000 लीटर मय वाहन कीमती लगभग 05 लाख रूपये को जप्त कर कार्यवाही की जा रही है।
    चालक द्वारा डीजल एवं वाहन के पंजीयन तथा चालक अनुज्ञप्ति प्रस्तुत करने पर मोटरयान अधिनियम के अधीन असुरक्षित हालत में ज्वलनषील पदार्थ डीजल परिवहन करने, बैध अनुज्ञा के बिना वाहन का स्वरूप बदलकर पंजीयन की शर्तों का उलंघन तथा लदान क्षमता से अधिक लोड पाए जाने पर तत्संबंध में पृथक से कार्यवाही की जावेगी।

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    कोरबा - पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ तिवारी द्वारा क्षेत्र में अवैध डीजल एवं कबाड़ के विरुद्ध सख्त कार्यवाही के संबंध में दिये गये निर्देशों के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा वर्मा एवं अनुविभागीय अधिकारी कटघोरा श्री पंकज ठाकुर के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी बागों द्वारा अपने मातहत कर्मचारियों के साथ वाहनों की आकस्मिक चेकिंग की जा रही थी, चेकिंग के दौरान पिकअप टैंकर क्रमांक सीजी 12 एस 4055 को रुकवाया कर चेक किया पाया कि टैंकर में असुरक्षित हालत में डीजल परिवहन किया जा रहा था इस संबंध में धारा 91 जाफौ. का नोटिस जारी कर वाहन चालक परशुराम पिता रामविचार यादव उम्र 22 वर्ष निवासी सेंधा नागपुर थाना पोड़ी जिला महेंद्रगढ़ से वाहन के पंजीयन, चालन अनुज्ञप्ति तथा टेंकर में लोड डीजल के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया जिस पर चालक ने उसके पास किसी प्रकार का दस्तावेज मौके पर नहीं होना लेख किया। पूर्व में भी डीजल चोरी,अवैध भण्डारण/परिवहन की षिकायतें रही है। दिनांक घटना केा आरोपी चालक परसूराम यादव द्वारा ज्वलनशील पदार्थ डीजल को असूरक्षित तरीके से बिना वैध अनुज्ञा/चालन अनुज्ञप्ति के अवैध परिवहन पाए जाने से टेंकर में परिवहन किया जा रहा लगभग 2000 लीटर मय वाहन कीमती लगभग 05 लाख रूपये को जप्त कर कार्यवाही की जा रही है। चालक द्वारा डीजल एवं वाहन के पंजीयन तथा चालक अनुज्ञप्ति प्रस्तुत करने पर मोटरयान अधिनियम के अधीन असुरक्षित हालत में ज्वलनषील पदार्थ डीजल परिवहन करने, बैध अनुज्ञा के बिना वाहन का स्वरूप बदलकर पंजीयन की शर्तों का उलंघन तथा लदान क्षमता से अधिक लोड पाए जाने पर तत्संबंध में पृथक से कार्यवाही की जावेगी।