*पुरानी पेंशन स्कीम हेतु विकल्प चयन का प्रावधान अब 08 मई तक*

मुंगेली // छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार 01 नवंबर 2004 से 31 मार्च 2022 के मध्य नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने या एन.पी.एस. में यथावत बने रहने के विकल्प का प्रावधान अब 08 मई तक किया गया है। जिला कोषालय अधिकारी ने बताया कि शासकीय सेवकों द्वारा तय समय में पुरानी पेंशन या नई पेंशन योजना के चयन का विकल्प नहीं देने पर भविष्य में किसी भी प्रकार का विकल्प चयन का अवसर नहीं दिया जाएगा। साथ ही उन पर एनपीएस के लिए सहमति मान्य करते हुए आगामी कार्यवाही की जाएगी।

 

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मुंगेली // छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार 01 नवंबर 2004 से 31 मार्च 2022 के मध्य नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने या एन.पी.एस. में यथावत बने रहने के विकल्प का प्रावधान अब 08 मई तक किया गया है। जिला कोषालय अधिकारी ने बताया कि शासकीय सेवकों द्वारा तय समय में पुरानी पेंशन या नई पेंशन योजना के चयन का विकल्प नहीं देने पर भविष्य में किसी भी प्रकार का विकल्प चयन का अवसर नहीं दिया जाएगा। साथ ही उन पर एनपीएस के लिए सहमति मान्य करते हुए आगामी कार्यवाही की जाएगी।