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    *नाबालिक बालिका को बहला फुसला कर भाग ले जाने तथा बार-बार दुष्कर्म जैसे घिनौने अपराध को अंजाम देने वाले 01आरोपी एवं 04 सहयोगियों को कुकदुर पुलिस ने पहुंचा सलाखों के भीतर।*

    हिमांशु सिह ठाकुर कबीरधाम जिला के थाना कुकदुर में थाना क्षेत्र कि नाबालिक पीड़िता के परिजन पीड़िता के साथ थाना आकर लिखित शिकायत आवेदन पेश करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराया गया। कि मेरी नाबालिक लडकी को पूर्व वर्ष 2023 में निलेश सोनवानी, कार्तिक राम सोनवानी, संतोष सोनवानी, नंदलाल सोनवानी व भगवती मरावी द्वारा हमारे संरक्षण से बहला फुसलाकर भगाकर ले गये थे। जहां आरोपी निलेश सोनवानी द्वारा 04 दिन तक जबरदस्ती अपने घर में मेरी नाबालिक लड़की को रखकर, अन्य आरोपीगण की संरक्षण में जबरदस्ती शारीरिक सम्बंध बनाता रहा। जिसके पश्चात दिनांक-08/07/2024 को पीड़िता को पुनः दैनिक कार्य हेतु जाते वक्त अकेला पाकर रात्रि का फायदा उठाकर खेत में जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया है। कि रिपोर्ट पर थाना कुकदुर में आरोपीगणो के विरुद्ध अपराध क्रमांक- 91/24 धारा 363,366,342,376(2)(N) एवं 6 पास्को एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। प्रकरण नाबालिक बालिका संबंधी होने से थाना प्रभारी द्वारा तत्काल घटना की जानकारी जिले के वरिष्ठ अधिकारी गणों को दिया गया। जिस पर कबीरधाम पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव के निर्देशानुसार एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विकास कुमार व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेंद्र बघेल तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पंडरिया श्री पंकज पटेल के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी कुकदुर निरीक्षक श्री व्यास नारायण चुरेंद्र द्वारा थाना स्तर पर टीम तैयार की गई।महिला अधिकारी उप. निरीक्षक ठगिया चंद्रवंशी द्वारा पीड़िता और उसकी माँ से अपराध के संबंध में पूछताछ कर विधिवत कार्यवाही की गई। जिसके पश्चात गठित पुलिस टीम द्वारा प्रकरण के आरोपी निलेश वगैरह की पता तलाश पर रवाना हुए जो पता तलाश कर आरोपीगण निलेश सोनवानी, संतोष सोनवानी, नंदलाल सोनवानी, कार्तिक राम सोनवानी, भगवती मरावी को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया गया। जो दिनांक- 04/12/2023 को निलेश और उसके परिवार वाले पीड़िता को निलेश से शादी कराने का प्रलोभन देकर मो. सा. पल्सर सी.जी. 09 जे.के. 8112 में बैठकर अपने घर भेदागढ़ ले गए, आरोपी निलेश सोनवानी द्वारा लगातार 3, 4 दिन तक पीड़िता के साथ मना करने के बाद भी जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया था। जिसके पश्चात पीड़िता अपने माता-पिता के घर माता-पिता के संरक्षण में थी, तथा दिनांक-08/07/2024 को पीड़िता को खेत में अकेले पाकर मौके का फायदा उठाकर जबरदस्ती पुनः शारीरिक संबंध बनाया। आरोपियो द्वारा अपराध घटित करना पाये जाने पर आरोपी निलेश सोनवानी के द्वारा घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल सी.जी. 09 जे.के. 8112 को विधिवत जप्त कर। आरोपीगण के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाए जाने पर विधिवत उचित वैधानिक कार्यवाही कर आरोपीगण-(1) निलेश सोनवानी पिता कार्तिक राम उम्र 19 साल (2) संतोष सोनवानी पिता नंदलाल सोनवानी उम्र 30 साल (3) भगवती उर्फ भगमती मरावी पिता संतोष सोनवानी उम्र 21 साल (4) कार्तिक राम पिता तोक सिंह सोनवानी उम्र 48 साल (5) नंदलाल पिता तोक सिंह सोनवानी उम्र 55 साल सभी निवासी ग्राम भेड़ागढ़ थाना कुकदुर जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ को गिरफ्तार किया गया तथा ज्यूडिशियल रिमांड पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।
    उक्त संपूर्ण कार्यवाही में जिले के वरिष्ठ अधिकारी गणों के दिशा निर्देश पर थाना प्रभारी कुकदुर निरीक्षक श्री व्यसनारायण चुरेंद्र, उप. निरीक्षक ठगीया चंद्रवंशी, सहायक उप निरीक्षक शिवेंद्र मोहन उपाध्याय, दीपक शर्मा, प्रधान आर. ओंकार सिंह, आरक्षक विनोद चतुर्वेदी, संदीप पाण्डेय, सुनील नायक, दुजराम सिंद्राम, महिला आरक्षक राजमती, बिमला ध्रुवे, आरक्षक शिवचरण यादव का विशेष योगदान रहा।

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    हिमांशु सिह ठाकुर कबीरधाम जिला के थाना कुकदुर में थाना क्षेत्र कि नाबालिक पीड़िता के परिजन पीड़िता के साथ थाना आकर लिखित शिकायत आवेदन पेश करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराया गया। कि मेरी नाबालिक लडकी को पूर्व वर्ष 2023 में निलेश सोनवानी, कार्तिक राम सोनवानी, संतोष सोनवानी, नंदलाल सोनवानी व भगवती मरावी द्वारा हमारे संरक्षण से बहला फुसलाकर भगाकर ले गये थे। जहां आरोपी निलेश सोनवानी द्वारा 04 दिन तक जबरदस्ती अपने घर में मेरी नाबालिक लड़की को रखकर, अन्य आरोपीगण की संरक्षण में जबरदस्ती शारीरिक सम्बंध बनाता रहा। जिसके पश्चात दिनांक-08/07/2024 को पीड़िता को पुनः दैनिक कार्य हेतु जाते वक्त अकेला पाकर रात्रि का फायदा उठाकर खेत में जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया है। कि रिपोर्ट पर थाना कुकदुर में आरोपीगणो के विरुद्ध अपराध क्रमांक- 91/24 धारा 363,366,342,376(2)(N) एवं 6 पास्को एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। प्रकरण नाबालिक बालिका संबंधी होने से थाना प्रभारी द्वारा तत्काल घटना की जानकारी जिले के वरिष्ठ अधिकारी गणों को दिया गया। जिस पर कबीरधाम पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव के निर्देशानुसार एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विकास कुमार व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेंद्र बघेल तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पंडरिया श्री पंकज पटेल के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी कुकदुर निरीक्षक श्री व्यास नारायण चुरेंद्र द्वारा थाना स्तर पर टीम तैयार की गई।महिला अधिकारी उप. निरीक्षक ठगिया चंद्रवंशी द्वारा पीड़िता और उसकी माँ से अपराध के संबंध में पूछताछ कर विधिवत कार्यवाही की गई। जिसके पश्चात गठित पुलिस टीम द्वारा प्रकरण के आरोपी निलेश वगैरह की पता तलाश पर रवाना हुए जो पता तलाश कर आरोपीगण निलेश सोनवानी, संतोष सोनवानी, नंदलाल सोनवानी, कार्तिक राम सोनवानी, भगवती मरावी को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया गया। जो दिनांक- 04/12/2023 को निलेश और उसके परिवार वाले पीड़िता को निलेश से शादी कराने का प्रलोभन देकर मो. सा. पल्सर सी.जी. 09 जे.के. 8112 में बैठकर अपने घर भेदागढ़ ले गए, आरोपी निलेश सोनवानी द्वारा लगातार 3, 4 दिन तक पीड़िता के साथ मना करने के बाद भी जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया था। जिसके पश्चात पीड़िता अपने माता-पिता के घर माता-पिता के संरक्षण में थी, तथा दिनांक-08/07/2024 को पीड़िता को खेत में अकेले पाकर मौके का फायदा उठाकर जबरदस्ती पुनः शारीरिक संबंध बनाया। आरोपियो द्वारा अपराध घटित करना पाये जाने पर आरोपी निलेश सोनवानी के द्वारा घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल सी.जी. 09 जे.के. 8112 को विधिवत जप्त कर। आरोपीगण के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाए जाने पर विधिवत उचित वैधानिक कार्यवाही कर आरोपीगण-(1) निलेश सोनवानी पिता कार्तिक राम उम्र 19 साल (2) संतोष सोनवानी पिता नंदलाल सोनवानी उम्र 30 साल (3) भगवती उर्फ भगमती मरावी पिता संतोष सोनवानी उम्र 21 साल (4) कार्तिक राम पिता तोक सिंह सोनवानी उम्र 48 साल (5) नंदलाल पिता तोक सिंह सोनवानी उम्र 55 साल सभी निवासी ग्राम भेड़ागढ़ थाना कुकदुर जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ को गिरफ्तार किया गया तथा ज्यूडिशियल रिमांड पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। उक्त संपूर्ण कार्यवाही में जिले के वरिष्ठ अधिकारी गणों के दिशा निर्देश पर थाना प्रभारी कुकदुर निरीक्षक श्री व्यसनारायण चुरेंद्र, उप. निरीक्षक ठगीया चंद्रवंशी, सहायक उप निरीक्षक शिवेंद्र मोहन उपाध्याय, दीपक शर्मा, प्रधान आर. ओंकार सिंह, आरक्षक विनोद चतुर्वेदी, संदीप पाण्डेय, सुनील नायक, दुजराम सिंद्राम, महिला आरक्षक राजमती, बिमला ध्रुवे, आरक्षक शिवचरण यादव का विशेष योगदान रहा।