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    *पेंशन धारी कल्याण संघ की बैठक संपन्न महंगाई भत्ता पेंशन जनो के संबंध में की गई चर्चा*

    आशीष कश्यप बिलासपुर:—–दिनांक 10/9/2024 को पेंशन धारी कल्याण संघ इकाई बैठक शाम 4 बजे बृहस्पति बाजार गार्डन में किया गया बैठक में मंहगाई भत्ता पेंशन जनो के संबंध में चर्चा कर नियमित हुए कर्मचारियों मूल वेतन से कार्य काल का जोडकर पेशन दिए जाने शासन स्तर पर मांग किए जाने का निर्णय भी लिया गया छत्तीसगढ वित्त विभाग वित्त निर्देश 03/2018
    में दिनांक 01-01- 2016 को अथवा पश्चात सेवा निवृत/ दिवंगत शासकीय सेवको के पेंशन/ परिवार पेंशन पुनरीक्षण किया गया है ।
    उक्त आदेश में वर्ष 1988 के एवं 1997तक कार्यरत दैनिक वेतन भोगी को पुराना कर्मचारी मानते हुए शासकीय सेवा में नियमित किया गया है उन्हे भी कालम ग के अनुरूप 7750=00 दैनिक वेतन भोगी साफ्ट वेयर के तहत ( चतुर्थ श्रेणी,तृतीय श्रेणी,एवं द्वितीय श्रेणी) सभी को उनकी अहँकारी सेवा अवधि को गणना नही कर न्यूनतम पेशन राशि 7750/00 शासन द्धारा साफ्ट वेयर तैयार किया गया है ।
    ग कालम पर पुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त अधिकतम 50% एवं 30% प्रतिशत किया गया है । जो कर्मचारी दस वर्ष सेवा काल से अधिक है तो पेंशन 7750=00 है मगर नियमितिकरण तिथि के बाद दस से अधिक सेवा किए है उन्हे 30% प्रतिशत की गणना कर पेंशन मूल वेतन से दिए जाने का आदेश जारी कि जानी चाहिए कोष लेखा पेंशन विभाग से संपर्क करने पर कहना है कि वर्ष 1988 के बाद वर्ष 2007 में
    शासकीय कार्य पर नियमित हुए है
    उन्हे नियमित तिथि से मूल वेतन से
    मंहगाई भत्ता की पात्रता की जाती है । छत्तीसगढ वित्त विभाग वित्त निर्देश 03/ 2018 में संशोधित कर
    नियमित हुए कर्मचारियों को पात्रता दी जाती है । इस प्रकार दैनिक वेतन भोगी से नियमित हुए शासकीय सेवको के सेवा निवृत होने पर वित्त निर्देश (03/ 2018) में वर्ष 1988 के पूर्व नियमित हुए शासकीय सेवको के प्रति शोषण किया गया है । बैठक में पदाधिकारी व सदस्य गण उपस्थिति रहे।।
    भवदीय
    निरंकार तिवारी
    संस्थापक सदस्य/
    सलाहकार
    छत्तीसगढ निः शक्त शासकीय अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ छत्तीसगढ

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    आशीष कश्यप बिलासपुर:-----दिनांक 10/9/2024 को पेंशन धारी कल्याण संघ इकाई बैठक शाम 4 बजे बृहस्पति बाजार गार्डन में किया गया बैठक में मंहगाई भत्ता पेंशन जनो के संबंध में चर्चा कर नियमित हुए कर्मचारियों मूल वेतन से कार्य काल का जोडकर पेशन दिए जाने शासन स्तर पर मांग किए जाने का निर्णय भी लिया गया छत्तीसगढ वित्त विभाग वित्त निर्देश 03/2018 में दिनांक 01-01- 2016 को अथवा पश्चात सेवा निवृत/ दिवंगत शासकीय सेवको के पेंशन/ परिवार पेंशन पुनरीक्षण किया गया है । उक्त आदेश में वर्ष 1988 के एवं 1997तक कार्यरत दैनिक वेतन भोगी को पुराना कर्मचारी मानते हुए शासकीय सेवा में नियमित किया गया है उन्हे भी कालम ग के अनुरूप 7750=00 दैनिक वेतन भोगी साफ्ट वेयर के तहत ( चतुर्थ श्रेणी,तृतीय श्रेणी,एवं द्वितीय श्रेणी) सभी को उनकी अहँकारी सेवा अवधि को गणना नही कर न्यूनतम पेशन राशि 7750/00 शासन द्धारा साफ्ट वेयर तैयार किया गया है । ग कालम पर पुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त अधिकतम 50% एवं 30% प्रतिशत किया गया है । जो कर्मचारी दस वर्ष सेवा काल से अधिक है तो पेंशन 7750=00 है मगर नियमितिकरण तिथि के बाद दस से अधिक सेवा किए है उन्हे 30% प्रतिशत की गणना कर पेंशन मूल वेतन से दिए जाने का आदेश जारी कि जानी चाहिए कोष लेखा पेंशन विभाग से संपर्क करने पर कहना है कि वर्ष 1988 के बाद वर्ष 2007 में शासकीय कार्य पर नियमित हुए है उन्हे नियमित तिथि से मूल वेतन से मंहगाई भत्ता की पात्रता की जाती है । छत्तीसगढ वित्त विभाग वित्त निर्देश 03/ 2018 में संशोधित कर नियमित हुए कर्मचारियों को पात्रता दी जाती है । इस प्रकार दैनिक वेतन भोगी से नियमित हुए शासकीय सेवको के सेवा निवृत होने पर वित्त निर्देश (03/ 2018) में वर्ष 1988 के पूर्व नियमित हुए शासकीय सेवको के प्रति शोषण किया गया है । बैठक में पदाधिकारी व सदस्य गण उपस्थिति रहे।। भवदीय निरंकार तिवारी संस्थापक सदस्य/ सलाहकार छत्तीसगढ निः शक्त शासकीय अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ छत्तीसगढ