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    *साहू समाज एवं समाज की आराध्य देवी कर्मा माता के बारे में अशुभनी व अश्लील बातें लिखकर भेजने वाले आरोपी को किया गया गिरफ्तार*

    तिज राम साहू ब्यूरो लोरमी, मुंगेली:-आवेदक प्रभात साहू पिता स्वर्गीय रामानुज साहू उम्र 43 वर्ष साकिन ग्राम लीलापुर थाना चिल्फी जिला मुंगेली का दिनांक 12 9 2024 को कुछ ग्रामीणों के साथ थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि आरोपी प्रहलाद शर्मा द्वारा एक लिखित डाक पोस्ट लिफाफा के माध्यम से प्रार्थी भगत साहू सुरभि मेडिकल ग्राम पोस्ट लीलापुर के नाम से डाकपत्र भेज कर प्रभात साहू उसके रिश्तेदार देव साहू को गंदी-गंदी गाली एवं काटकर हत्या कर फेंक देने तथा साहू समाज तथा साहू समाज के आराध्य देवी कर्मा माता को संबोधित करते हुए अश्लील टिप्पणी किए जाने से थाना चिल्फी में आरोपी प्रहलाद शर्मा पिता मोहन शर्मा उम्र 31 वर्ष लीलापुर के विरुद्ध अपराध क्रमांक 121/24 धारा 299, 351(2)बीएनएस का अपराध पंजीबद्घ किया जाकर विवेचना में लिया गया विवेचना में लेकर आरोपी का सर गर्मी से तलाश किया गया कि आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो जाने के प्रकरण के किसी विशिष्ट समाज से संबंधित होने मामला गंभीर व्यक्ति का होने से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय भोजराम पटेल के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल अप पुलिस अधीक्षक माधुरी धिरही पुलिस अधीक्षक डी के सिंह के नेतृत्व में टीम गठित कर आरोपी का पता तलाश किया जा रहा था जो राज्य छोड़कर दिगर राज्य भगाने के फिराक में होने से विशेष सूचना तत्व से आरोपी प्रहलाद शर्मा को उड़ीसा राज्य से अभीरक्षा में लेकर पूछताछ बाद मामले में विधिवत गिरफ्तार कर माननीय जेएमसी न्यायालय लोरमी में पेश बाद आरोपी को जेल भेजा गया इस उत्कृष्ट कार्य में विशेष टीम निरीक्षक संजय सिंह उप निरीक्षक हरीश साहू सोनी भानु प्रताप बर्मन प्रहार मनीष सिंह लोकेश राजपूत देव कुमार डिंडोरी आर अब्दुल रियाज परमानंद पाल बृजेश प्रधान का उल्लेखनीय योगदान रहा।

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    तिज राम साहू ब्यूरो लोरमी, मुंगेली:-आवेदक प्रभात साहू पिता स्वर्गीय रामानुज साहू उम्र 43 वर्ष साकिन ग्राम लीलापुर थाना चिल्फी जिला मुंगेली का दिनांक 12 9 2024 को कुछ ग्रामीणों के साथ थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि आरोपी प्रहलाद शर्मा द्वारा एक लिखित डाक पोस्ट लिफाफा के माध्यम से प्रार्थी भगत साहू सुरभि मेडिकल ग्राम पोस्ट लीलापुर के नाम से डाकपत्र भेज कर प्रभात साहू उसके रिश्तेदार देव साहू को गंदी-गंदी गाली एवं काटकर हत्या कर फेंक देने तथा साहू समाज तथा साहू समाज के आराध्य देवी कर्मा माता को संबोधित करते हुए अश्लील टिप्पणी किए जाने से थाना चिल्फी में आरोपी प्रहलाद शर्मा पिता मोहन शर्मा उम्र 31 वर्ष लीलापुर के विरुद्ध अपराध क्रमांक 121/24 धारा 299, 351(2)बीएनएस का अपराध पंजीबद्घ किया जाकर विवेचना में लिया गया विवेचना में लेकर आरोपी का सर गर्मी से तलाश किया गया कि आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो जाने के प्रकरण के किसी विशिष्ट समाज से संबंधित होने मामला गंभीर व्यक्ति का होने से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय भोजराम पटेल के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल अप पुलिस अधीक्षक माधुरी धिरही पुलिस अधीक्षक डी के सिंह के नेतृत्व में टीम गठित कर आरोपी का पता तलाश किया जा रहा था जो राज्य छोड़कर दिगर राज्य भगाने के फिराक में होने से विशेष सूचना तत्व से आरोपी प्रहलाद शर्मा को उड़ीसा राज्य से अभीरक्षा में लेकर पूछताछ बाद मामले में विधिवत गिरफ्तार कर माननीय जेएमसी न्यायालय लोरमी में पेश बाद आरोपी को जेल भेजा गया इस उत्कृष्ट कार्य में विशेष टीम निरीक्षक संजय सिंह उप निरीक्षक हरीश साहू सोनी भानु प्रताप बर्मन प्रहार मनीष सिंह लोकेश राजपूत देव कुमार डिंडोरी आर अब्दुल रियाज परमानंद पाल बृजेश प्रधान का उल्लेखनीय योगदान रहा।