*आरोपी- रमेश सिदार पिता किसन सिदार उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम कचंदा टिकरा पारा वार्ड न.07 थाना नगरदा जिला सक्ती*
*आरोपी के विरूद्ध धारा 137(2),87,64(2)(ड) BNS 4,6 पाक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर*
मनोज साहू ब्यूरो जांजगीर चांपा:-दिनांक 19.07.2024 को प्रार्थिया रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसकी नाबालिग बालिका को कोई अज्ञात ब्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर भगा कर ले गया है कि रिपोर्ट पर थाना बम्हनीडीह मे अपराध क्रं. 70/2024 धारा 137(2) BNS कायम कर विवेचना मे लिया गया था।
नाबालिक बालिका पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए *श्री विवेक शुक्ला (IPS) पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा* के निर्देशन में अपहृता को रायपुर से आरोपी रमेश सिदार के कब्जे से बरामद किया जाकर, अपहृता का महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया जो आरोपी रमेश सिदार द्वारा शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करना बताये जाने पर प्रकरण में धारा 87,64(2)(ड) BNS 04,06 पाक्सो जोडी गई है।
प्रकरण के आरोपी रमेश सिदार जो पुलिस को चकमा देकर दिनांक 19.09.2024 को भाग गया था। जिसके विरूद्व पृथक से थाना बम्हनीडीह में अपराध क्रमांक 81/2024 धारा 262 BNS पंजीबद्ध किया जाकर आरोपी की पतासाजी किया जा रहा था कि इसी दौरान मुखबीर से सूचना मिला कि आरोपी अपने घर गांव कचंदा में छुपा है की सूचना पर *अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राजेन्द्र कुमार जायसवाल एवम SDOP चाम्पा श्री यदुमणि सिदार* के कुशल मार्गदर्शन में रेड कार्यवाही कर आरोपी रमेश सिंदार को पकड़ा जिसको हिरासत मे लेकर घटना के संबंध में पुछताछ करने पर अपना जूर्म स्वीकार किए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 21.09.24 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
उपरोक्त कार्यवाही में निरी. दिनेश कुमार यादव थाना प्रभारी बम्हनीडीह, सउनि. सुनील टैगोर , प्र.आर. सुनील सिंह, मिलन राठौर, यशवंत वर्मा, आरक्षक पुनेश्वर आजाद, सचेन्द्र साहू एवं समस्त थाना स्टाप का विशेष येागदन रहा।