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    *नाबालिक बालिका से छेडछाड करने वाला आरोपी को किया गिरफ्तार,*

    *आरोपी अविनाश कंवर उम्र 31 वर्ष साकिन कोटगढ थाना अकलतरा जिला जांजगीर चांपा*

    *आरोपी के विरूद्ध धारा 74,75(2),332(B),351(A) बीएनएस 12 पाक्सो एक्ट के तहत की गई कार्यवाही*

    *नाबालिक बालिका पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए, त्वरित आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर*

    मनोज साहू ब्यूरो जांजगीर चांपा:- मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता दिनांक 03/09/2024 के रात्रि करीबन 08.00 बजे पीडिता मेडिकल स्टेार से दवाई लेकर आ रही थी की तभी रास्ते में आरोपी अविनाश कंवर पीछे से आया और पीडिता को बुरी नियत से छेडखानी करने लगा, पीडिता चिल्लाई तो आरोपी भाग गया की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध थाना अकलतरा में अपराध क्रमांक 446/2024 धारा 74,75(2), 332(B),351(A) बीएनएस 12 पाक्सो एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया।

    विवेचना के दौरान आरोपी अविनाश कंवर उम्र 31 वर्ष साकिन कोटगढ को हिरासत में लेकर घटना के संबध में पूछताछ किया तो जुर्म स्वीकार किए जाने से तथा आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा सदर का सबूत पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 22.09.2024 को न्यायिक रिमांड में भेजा गया ।

    उपरोक्त कार्यवाही मे निरीक्षक मणीकांत पाण्डेय, उप निरी.बी.एल कोसरिया, आरक्षक कृष्णा पटेल, अनिल जागडे राजकुमार पाण्डेय का सराहनीय योगदान रहा।

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    *आरोपी अविनाश कंवर उम्र 31 वर्ष साकिन कोटगढ थाना अकलतरा जिला जांजगीर चांपा* *आरोपी के विरूद्ध धारा 74,75(2),332(B),351(A) बीएनएस 12 पाक्सो एक्ट के तहत की गई कार्यवाही* *नाबालिक बालिका पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए, त्वरित आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर* मनोज साहू ब्यूरो जांजगीर चांपा:- मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता दिनांक 03/09/2024 के रात्रि करीबन 08.00 बजे पीडिता मेडिकल स्टेार से दवाई लेकर आ रही थी की तभी रास्ते में आरोपी अविनाश कंवर पीछे से आया और पीडिता को बुरी नियत से छेडखानी करने लगा, पीडिता चिल्लाई तो आरोपी भाग गया की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध थाना अकलतरा में अपराध क्रमांक 446/2024 धारा 74,75(2), 332(B),351(A) बीएनएस 12 पाक्सो एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी अविनाश कंवर उम्र 31 वर्ष साकिन कोटगढ को हिरासत में लेकर घटना के संबध में पूछताछ किया तो जुर्म स्वीकार किए जाने से तथा आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा सदर का सबूत पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 22.09.2024 को न्यायिक रिमांड में भेजा गया । उपरोक्त कार्यवाही मे निरीक्षक मणीकांत पाण्डेय, उप निरी.बी.एल कोसरिया, आरक्षक कृष्णा पटेल, अनिल जागडे राजकुमार पाण्डेय का सराहनीय योगदान रहा।