*आरोपी राहुल रात्रे पिता गोकुल प्रसाद रात्रे उम्र 22 वर्ष वार्ड नं0 11 रामनगर, बलौदा थाना बलौदा जिला जांजगीर चाम्पा*
* आरोपी के विरूध्द धारा 137(2),64,96 BNS एवम 4, 6 पाक्सो एक्ट के तहत की गई कार्यवाही*
मनोज साहू ब्यूरो जांजगीर चांपा :-मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि नाबालिक बालिका दिनॉक 19.09.2024 को स्कुल जा रही हॅू कहकर घर से निकली थी जो वापस नही आयी है जिसका आसपास पता किया पता नही चला, कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया है कि रिपोर्ट पर थाना बलौदा में अपराध क्रमांक 349/24 धारा 137(2) बीएनएस पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।
नाबालिक बालिका पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए *श्री विवेक शुक्ला (IPS) पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा* के निर्देशन में अपहृत बालिका एवम अज्ञात आरोपी की लगातार पतासाजी की जा रही थी।
इसी क्रम में विवेचना दौरान अपहृत बालिका को ग्राम बहतराई थाना सरकंडा में होने की सूचना मिलने पर *अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा श्री राजेन्द्र कुमार जायसवाल* के मार्गदर्शन में आरोपी राहुल रात्रे निवासी रामनगर बलौदा के कब्जे से बरामद कर अपहृत बालिका का महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया जिस पर प्रकरण में धारा 64,96 बीएनएस, 4,6 पाक्सो एक्ट जोडी गयी है।
*आरोपी राहुल रात्रे निवासी वार्ड नं0 11 रामनगर, बलौदा थाना बलौदा जिला जांजगीर चाम्पा* को पुलिस हिरासत में लेकर पुछताछ किया गया जो अपराध घटित करना स्वीकार किए जाने से विधिवत् गिरफ्तार गया दिनांक 26.09.2024 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
उपरोक्त कार्यवाही मे निरीक्षक अशोक कुमार वैष्णव थाना प्रभारी बलौदा, सउनि प्रतिभा राठौर, प्र.आर. मुकेश यादव, आर. हेमंत साहु, श्याम राठौर एवं थाना स्टाफ बलौदा का सराहनीय योगदान रहा।