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    *महिला को छेडछाड करने वाला आरोपी को किया गिरफ्तार,*

    *आरोपी अशोक साहू पिता कबीर साहू उम्र 47 वर्ष साकिन ग्राम अकलतरी थाना अकलतरा जिला जांजगीर चांपा*

    *आरोपी के विरूद्ध धारा 74,75(2),351(3) बीएनएस के तहत कार्यवाही भेजा गया न्यायिक रिमांड पर*

    मनोज साहू ब्यूरो जांजगीर चांपा :-मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 01/10/2024 को पीडिता को अकेली पाकर आरोपी अशोक साहू के द्वारा छेडखानी करने लगा और घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दिया है की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध थाना अकलतरा में अपराध क्रमांक 465/2024 धारा 74, 75(2), 351(3) BNS कायम कर विवेचना में लिया गया।

    विवेचना के दौरान आरोपी अशोक साहू साकिन अकलतरी को हिरासत में लेकर घटना के संबध में पूछताछ किया तो जुर्म स्वीकार किए जाने से तथा आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा सदर का सबूत पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 03.10.2024 को न्यायिक रिमांड में भेजा गया ।

    उपरोक्त कार्यवाही मे निरीक्षक मणीकांत पाण्डेय, सउनि राजेन्द्र सिंह क्षत्रिय, प्र.आर. निसार परवेज, आर. राघवेन्द्र घृतलहरे का सराहनीय योगदान रहा।

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    *आरोपी अशोक साहू पिता कबीर साहू उम्र 47 वर्ष साकिन ग्राम अकलतरी थाना अकलतरा जिला जांजगीर चांपा* *आरोपी के विरूद्ध धारा 74,75(2),351(3) बीएनएस के तहत कार्यवाही भेजा गया न्यायिक रिमांड पर* मनोज साहू ब्यूरो जांजगीर चांपा :-मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 01/10/2024 को पीडिता को अकेली पाकर आरोपी अशोक साहू के द्वारा छेडखानी करने लगा और घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दिया है की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध थाना अकलतरा में अपराध क्रमांक 465/2024 धारा 74, 75(2), 351(3) BNS कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी अशोक साहू साकिन अकलतरी को हिरासत में लेकर घटना के संबध में पूछताछ किया तो जुर्म स्वीकार किए जाने से तथा आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा सदर का सबूत पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 03.10.2024 को न्यायिक रिमांड में भेजा गया । उपरोक्त कार्यवाही मे निरीक्षक मणीकांत पाण्डेय, सउनि राजेन्द्र सिंह क्षत्रिय, प्र.आर. निसार परवेज, आर. राघवेन्द्र घृतलहरे का सराहनीय योगदान रहा।