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    *थाना जांजगीर क्षेत्र के ग्राम पेन्ड्री के दशहरा मड़ाई मेला में बुजुर्ग व्यक्ति की पीट-पीट कर हत्या करने वाले आरोपियों को चंद घंटे में किया गिरफ्तार*

    *आरोपियों को बुजुर्ग व्यक्ति (मृतक) द्वारा तेज आवाज और रफ्तार से बाइक चलाने से मना करने पर किया गया था मारपीट*

    *मृतक रामनाथ कश्यप उम्र 62 साल निवासी पेन्ड्री थाना जांजगीर*

    *आरोपियों के विरूद्ध धारा 296, 351 (2).115(2),109,103 (5) BNS के तहत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर*

    *नाम आरोपी*

    *(1) सुनील कश्यप उर्फ गोलु पिता लक्ष्मी प्रसाद कश्यप उम्र 21 वर्ष निवासी वार्ड क 05 छे पारा पेण्ड्री थाना जांजगीर*

    *(2) राजु कश्यप उर्फ राम किशन पिता अनंदराम कश्यप उम्र 21 वर्ष निवासी वार्ड क 04 भाठापारा पेण्ड्री थाना जांजगीर*

    *(3) कपिल कश्यप उर्फ ईलु पिता योगेश कश्यप उम्र 28 वर्ष निवासी तलहापारा वार्ड क 15 कोसमंदा थाना चांपा*

    *प्रकरण में शामिल एक विधि विरूद्ध संघर्षरत बालक को किशोर न्यायालय पेश उपरांत भेजा गया बाल सम्प्रेक्षण गृह कोरबा*

    मनोज साहू ब्यूरो जांजगीर चांपा:- मामले का विवरण इस प्रकार है प्रार्थी बेदराम कश्यप निवासी पेण्ड्री थाना जांजगीर दिनांक 21.10.24 को ग्राम पेण्ड्री में दशहरा मडाई चल रहा था जिसे शाम के 04 बजे देखने गया था जो शाम को 06 बजे मड़ाई मेला देख कर वापस आ रहा था तो देखा कि गांव के बीच बजरंग बली मंदिर के पास प्रार्थी के भाई रामनाथ कश्यप को गांव का गोलू उर्फ सुनील कश्यप अपने अन्य साथियों के साथ मृतक रामनाथ कश्यप को तेज आवाज और रफ्तार से बाइक चलाने से मना करते हो कहकर सभी मिलकर लाठी से मर रहे थे तब प्रार्थी जाकर क्यो मार रहे हो कहकर बीच बचाव किया तो आरोपियों द्वारा तुम मना करने वाले कौन होते हो कहते हुये उसे भी मारपीट करने लगे। मारपीट करने से रामनाथ कश्यप घटना स्थल पर बेहोश हो गया था जिसे ईलाज हेतु जिला अस्पताल जांजगीर ले गये कि प्रार्थी कि रिपोर्ट पर थाना जांजगीर में अपराध क्रमांक 810/2024 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

    प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए *श्री विवेक शुक्ला (IPS) पुलिस अधीक्षक जांजगीर चाम्पा* के निर्देशन में प्रकरण विवेचना की जा रही थी इसी क्रम में थाना जांजगीर पुलिस को पता चला कि आहत रामनाथ कश्यप को प्राथमिक उपचार के बाद सिम्स अस्पताल बिलासपुर रिफर कर दिया गया था जिसकी रास्ते में मृत्यु हो गयी की सूचना पर मर्ग क्रमांक 132/2024 धारा 194 BNS कायम कर जांच पंचनामा कार्यवाही में लिया जाकर पीएम कराया गया है, डाक्टर साहब से शार्ट पीएम रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण में आरोपियों के विरुध्द धारा 103 (1) बी.एन.एस. जोड़ी गई।

    हत्या जैसे प्रकरण की घटना को गंभीरता से लेते हुए *अति. पुलिस अधीक्षक जांजगीर- चाम्पा श्री राजेन्द्र कुमार जायसवाल* के कुशल मार्ग दर्शन में आरोपी (1) सुनील कश्यप उर्फ गोलु (2) राजु कश्यप उर्फ राम किशन (3)कपिल कश्यप उर्फ ईलु एवं प्रकरण में शामिल एक विधि विरुद्ध बालक को उसके सकुनत से पकड़ा जिसको घटना के संबंध में पुछताछ करने पर मृतक एंव प्रार्थी के साथ डण्डा से मारपीट करना स्वीकार किये जाने से घटना में प्रयुक्त लाठी को बरामद किया जाकर आरोपियों को विविवत् गिरफ्तार कर दिनांक 22.10.2024 को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। प्रकरण में शामिल एक विधि विरूद्ध संघर्षत बालक को किशोर न्यायालय में पेश उपरान्त बाल संप्रेषण गृह कोरबा भेजा गया है। प्रकरण की विवेचना जारी है।

    उपरोक्त कार्यवाही में निरी. प्रवीण कुमार द्विवेदी थाना प्रभारी जांजगीर, सउनि रामप्रसाद बघेल, प्रआर, राकेश तिवारी, राजकुमार चन्द्रा, आर. शिवराय सागर, विरेन्द्र कुमार का सराहनीय योगदान रहा।

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    *आरोपियों को बुजुर्ग व्यक्ति (मृतक) द्वारा तेज आवाज और रफ्तार से बाइक चलाने से मना करने पर किया गया था मारपीट* *मृतक रामनाथ कश्यप उम्र 62 साल निवासी पेन्ड्री थाना जांजगीर* *आरोपियों के विरूद्ध धारा 296, 351 (2).115(2),109,103 (5) BNS के तहत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर* *नाम आरोपी* *(1) सुनील कश्यप उर्फ गोलु पिता लक्ष्मी प्रसाद कश्यप उम्र 21 वर्ष निवासी वार्ड क 05 छे पारा पेण्ड्री थाना जांजगीर* *(2) राजु कश्यप उर्फ राम किशन पिता अनंदराम कश्यप उम्र 21 वर्ष निवासी वार्ड क 04 भाठापारा पेण्ड्री थाना जांजगीर* *(3) कपिल कश्यप उर्फ ईलु पिता योगेश कश्यप उम्र 28 वर्ष निवासी तलहापारा वार्ड क 15 कोसमंदा थाना चांपा* *प्रकरण में शामिल एक विधि विरूद्ध संघर्षरत बालक को किशोर न्यायालय पेश उपरांत भेजा गया बाल सम्प्रेक्षण गृह कोरबा* मनोज साहू ब्यूरो जांजगीर चांपा:- मामले का विवरण इस प्रकार है प्रार्थी बेदराम कश्यप निवासी पेण्ड्री थाना जांजगीर दिनांक 21.10.24 को ग्राम पेण्ड्री में दशहरा मडाई चल रहा था जिसे शाम के 04 बजे देखने गया था जो शाम को 06 बजे मड़ाई मेला देख कर वापस आ रहा था तो देखा कि गांव के बीच बजरंग बली मंदिर के पास प्रार्थी के भाई रामनाथ कश्यप को गांव का गोलू उर्फ सुनील कश्यप अपने अन्य साथियों के साथ मृतक रामनाथ कश्यप को तेज आवाज और रफ्तार से बाइक चलाने से मना करते हो कहकर सभी मिलकर लाठी से मर रहे थे तब प्रार्थी जाकर क्यो मार रहे हो कहकर बीच बचाव किया तो आरोपियों द्वारा तुम मना करने वाले कौन होते हो कहते हुये उसे भी मारपीट करने लगे। मारपीट करने से रामनाथ कश्यप घटना स्थल पर बेहोश हो गया था जिसे ईलाज हेतु जिला अस्पताल जांजगीर ले गये कि प्रार्थी कि रिपोर्ट पर थाना जांजगीर में अपराध क्रमांक 810/2024 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए *श्री विवेक शुक्ला (IPS) पुलिस अधीक्षक जांजगीर चाम्पा* के निर्देशन में प्रकरण विवेचना की जा रही थी इसी क्रम में थाना जांजगीर पुलिस को पता चला कि आहत रामनाथ कश्यप को प्राथमिक उपचार के बाद सिम्स अस्पताल बिलासपुर रिफर कर दिया गया था जिसकी रास्ते में मृत्यु हो गयी की सूचना पर मर्ग क्रमांक 132/2024 धारा 194 BNS कायम कर जांच पंचनामा कार्यवाही में लिया जाकर पीएम कराया गया है, डाक्टर साहब से शार्ट पीएम रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण में आरोपियों के विरुध्द धारा 103 (1) बी.एन.एस. जोड़ी गई। हत्या जैसे प्रकरण की घटना को गंभीरता से लेते हुए *अति. पुलिस अधीक्षक जांजगीर- चाम्पा श्री राजेन्द्र कुमार जायसवाल* के कुशल मार्ग दर्शन में आरोपी (1) सुनील कश्यप उर्फ गोलु (2) राजु कश्यप उर्फ राम किशन (3)कपिल कश्यप उर्फ ईलु एवं प्रकरण में शामिल एक विधि विरुद्ध बालक को उसके सकुनत से पकड़ा जिसको घटना के संबंध में पुछताछ करने पर मृतक एंव प्रार्थी के साथ डण्डा से मारपीट करना स्वीकार किये जाने से घटना में प्रयुक्त लाठी को बरामद किया जाकर आरोपियों को विविवत् गिरफ्तार कर दिनांक 22.10.2024 को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। प्रकरण में शामिल एक विधि विरूद्ध संघर्षत बालक को किशोर न्यायालय में पेश उपरान्त बाल संप्रेषण गृह कोरबा भेजा गया है। प्रकरण की विवेचना जारी है। उपरोक्त कार्यवाही में निरी. प्रवीण कुमार द्विवेदी थाना प्रभारी जांजगीर, सउनि रामप्रसाद बघेल, प्रआर, राकेश तिवारी, राजकुमार चन्द्रा, आर. शिवराय सागर, विरेन्द्र कुमार का सराहनीय योगदान रहा।