More

     *मोपका चिल्हाटी लगरा की जमीनों का फर्जी दस्तावेज बनाकर ठगी करने वाले मुख्य आरोपी सुरेश मिश्रा और हैरी जोसफ पर बिलासपुर पुलिस का प्रहार।*⚡⚡

    ♦️ *2 वर्ष पूर्व दर्ज प्रकरण में फरार आरोपी सरकण्डा पुलिस के गिरफ्त में।*

    ♦️ *अपने साथियों के साथ मिलकर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर निजी एवम् शासकीय भूमि पर किये थे कब्जा।*

    ♦️ *पूर्व में 1 आरोपी को गिरफ्तार कर किया गया है न्यायालय पेश।*

    ♦️ *धोखाधड़ी करने वाले हो जाये सावधान, होगी सख्त कार्यवाही।*

    ♦️ *आरोपियो को गिरफ्तार कर किया गया वैधानिक कार्यवाही।*

    *नाम आरोपी:-*
    01. सुरेश मिश्रा पिता जी.पी. मिश्रा उम्र 58 वर्ष निवासी होली नर्सरी स्कूल के पास राजकिशोर नगर सरकण्डा, थाना सरकण्डा जिला बिलासपुर (छ.ग.)
    02. हैरी जोसेफ पिता लिया जोसेफ उम्र 47 वर्ष निवासी कासिमपारा तोरवा थाना तोरवा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

    आशीष कश्यप बिलासपुर :-घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक प्रकाश सिंह द्वारा ग्राम मोपका, चिल्हाटी, लगरा के भूमि पर फर्जी तरीके से नाम दर्ज कराने के संबंध में प्रस्तुत शिकायत पर श्रीमान् पुलिस महानिरीक्षक महोदय बिलासपुर रेंज द्वारा टीम गठित की गई। जिनके द्वारा किए गए जांच के आधार पर ग्राम मोपका स्थित भूमि खसरा नम्बर 1859/1 रकबा 1.03 एकड़ पर पंजीयन कार्यालय के मूल अभिलेख में कूट रचना कर अज्ञात आरोपियों द्वारा जमीन की खरीदी बिक्री किया गया है। उक्त जांच रिर्पोट के आधार पर वर्ष 2022 में थाना सरकंडा में अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया गया, प्रकरण में विवेचना दौरान आरोपी अमलदास विश्वकर्मा द्वारा फर्जी तरीके से उक्त खसरा नम्बर की भूमि को पंजीयन कार्यालय एवं तहसील कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से मिलकर अपने नाम पर दर्ज करवा कर आरोपी सुरेश कुमार मिश्रा को पावर आफ अटार्नी देकर आरोपी सुरेश मिश्रा के पुत्र विनीत मिश्रा एवं हैरी जोसेफ के नाम बिक्री कर रजिस्ट्री कराना पाया गया। जिससे आरोपी अमलदास विश्वकर्मा को पूर्व में गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय पेश किया गया है। प्रकरण में धारा 173(8) जा.फौ. के तहत् विवेचना जारी रखा गया था एवम् आरोपियों के विरूद्ध साक्ष्य संकलन किया जा रहा था। इसी दौरान प्रकरण में माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री रजनेश सिंह(भापुसे) द्वारा प्रकरण का शीघ्र निराकरण करने आदेशित किये थे। जिसके परिपालन में आरोपी सुरेश मिश्रा एवं हैरी जोसेफ के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया, जिस पर तत्काल आरोपियों को गिरफ्तार करने निर्देश प्राप्त हुआ। थाना प्रभारी सरकण्डा निरी. तोपसिंह नवरंग के नेतृत्व में टीम तैयार कर उप निरी. कृष्णा साहू के हमराह टीम भेजकर आरोपी सुरेश मिश्रा एवं हैरी जोसेफ को आज दिनांक 02.11.2024 को उनके सकुनत में घेराबंदी कर पकड़ा गया। जिनसे घटना के संबंध में पूछताछ करने पर घटना कारित करना स्वीकार किये, जिन्हें विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

    Trending News

    Technology

    ♦️ *2 वर्ष पूर्व दर्ज प्रकरण में फरार आरोपी सरकण्डा पुलिस के गिरफ्त में।* ♦️ *अपने साथियों के साथ मिलकर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर निजी एवम् शासकीय भूमि पर किये थे कब्जा।* ♦️ *पूर्व में 1 आरोपी को गिरफ्तार कर किया गया है न्यायालय पेश।* ♦️ *धोखाधड़ी करने वाले हो जाये सावधान, होगी सख्त कार्यवाही।* ♦️ *आरोपियो को गिरफ्तार कर किया गया वैधानिक कार्यवाही।* *नाम आरोपी:-* 01. सुरेश मिश्रा पिता जी.पी. मिश्रा उम्र 58 वर्ष निवासी होली नर्सरी स्कूल के पास राजकिशोर नगर सरकण्डा, थाना सरकण्डा जिला बिलासपुर (छ.ग.) 02. हैरी जोसेफ पिता लिया जोसेफ उम्र 47 वर्ष निवासी कासिमपारा तोरवा थाना तोरवा, जिला बिलासपुर (छ.ग.) आशीष कश्यप बिलासपुर :-घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक प्रकाश सिंह द्वारा ग्राम मोपका, चिल्हाटी, लगरा के भूमि पर फर्जी तरीके से नाम दर्ज कराने के संबंध में प्रस्तुत शिकायत पर श्रीमान् पुलिस महानिरीक्षक महोदय बिलासपुर रेंज द्वारा टीम गठित की गई। जिनके द्वारा किए गए जांच के आधार पर ग्राम मोपका स्थित भूमि खसरा नम्बर 1859/1 रकबा 1.03 एकड़ पर पंजीयन कार्यालय के मूल अभिलेख में कूट रचना कर अज्ञात आरोपियों द्वारा जमीन की खरीदी बिक्री किया गया है। उक्त जांच रिर्पोट के आधार पर वर्ष 2022 में थाना सरकंडा में अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया गया, प्रकरण में विवेचना दौरान आरोपी अमलदास विश्वकर्मा द्वारा फर्जी तरीके से उक्त खसरा नम्बर की भूमि को पंजीयन कार्यालय एवं तहसील कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से मिलकर अपने नाम पर दर्ज करवा कर आरोपी सुरेश कुमार मिश्रा को पावर आफ अटार्नी देकर आरोपी सुरेश मिश्रा के पुत्र विनीत मिश्रा एवं हैरी जोसेफ के नाम बिक्री कर रजिस्ट्री कराना पाया गया। जिससे आरोपी अमलदास विश्वकर्मा को पूर्व में गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय पेश किया गया है। प्रकरण में धारा 173(8) जा.फौ. के तहत् विवेचना जारी रखा गया था एवम् आरोपियों के विरूद्ध साक्ष्य संकलन किया जा रहा था। इसी दौरान प्रकरण में माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री रजनेश सिंह(भापुसे) द्वारा प्रकरण का शीघ्र निराकरण करने आदेशित किये थे। जिसके परिपालन में आरोपी सुरेश मिश्रा एवं हैरी जोसेफ के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया, जिस पर तत्काल आरोपियों को गिरफ्तार करने निर्देश प्राप्त हुआ। थाना प्रभारी सरकण्डा निरी. तोपसिंह नवरंग के नेतृत्व में टीम तैयार कर उप निरी. कृष्णा साहू के हमराह टीम भेजकर आरोपी सुरेश मिश्रा एवं हैरी जोसेफ को आज दिनांक 02.11.2024 को उनके सकुनत में घेराबंदी कर पकड़ा गया। जिनसे घटना के संबंध में पूछताछ करने पर घटना कारित करना स्वीकार किये, जिन्हें विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।