♦️ *प्रार्थी के भाई के साथ पूर्व में हुये विवाद पर प्रार्थी के साथ किये मारपीट।*
♦️ *आरोपी के कब्जे से धारदार बटनदार चाकू किया गया जप्त।*
♦️ *आरोपियों को गिरफतार कर न्यायालय किया गया पेश।*
*नाम आरोपी:-*
01. मुकेश सिंह ठाकुर उर्फ मुक्कू पिता गोविंद सिंह ठाकुर उम्र 30 वर्ष।
02. अभिषेक तिवारी उर्फ बउवा पिता बृन्दा प्रसाद तिवारी उम्र 23 वर्ष।
दोनो निवासी बिजली आफिस के सामने अशोक नगर अटल आवास सरकण्डा, थाना सरकण्डा।
आशीष कश्यप बिलासपुर :-मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 01.11.2024 को प्रार्थी संदीप राजपूत पिता स्व. भरत राजपूत उम्र 23 वर्ष निवासी अशोक नगर अटल आवास सरकण्डा ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 01.11.2024 के रात्रि करीब 10.00 बजे वह अपना दुकान बंद करके पैदल अपने घर जा रहा था, रात्रि करीब 11.30 बजे गौरव पैलेस के पास पहुंचा था तभी अभिषेक तिवारी उर्फ बउवा एवं मुक्कू ठाकुर आवाज देकर रूकवाये और पास आकर बोले कि तेरा भाई रवि वर्मा हम लोगों के साथ विवाद किया है उसे समझा देना। जिस पर प्रार्थी बोला कि मेरा भाई रवि किसी से भी विवाद नहीं करता है। इतने में दोनो नाराज हो गये और मां बहन की अश्लील गाली गुप्तार देने लगे जिसे मना करने पर मारपीट करने लगे तभी अभिषेक तिवारी इसे पकड़ लिया और मुक्कू ठाकुर अपने पास रखे चाकू से कमर, पीठ, सीने में मारपीट कर चोंट पहुंचाये हैं। प्रार्थी के उक्त रिपोर्ट पर अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुये घटना की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दिया गया, जिनके द्वारा आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने निर्देशित किये। जिसके परिपालन में थाना प्रभारी सरकण्डा निरी. तोपसिंह नवरंग के नेतृत्व में टीम तैयार कर आरोपियों की पता तलाश कर आरोपी मुकेश उर्फ मुक्कू ठाकुर एवं अभिषेक तिवारी उर्फ बउवा को घेराबंदी कर पकड़ा गया। जिनसे घटना के संबंध में पूछताछ करने पर घटना कारित करना स्वीकार किये एवं आरोपी मुक्कू ठाकुर द्वारा घटना में प्रयुक्त धारदार चाकू पेश करने पर जप्त कर आरोपियों को विधिवत् गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट के तहत न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।