*आरोपी के विरूद्ध धारा 420 भादवि के तहत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर*
* नाम आरोपी मनमोहन सिंह पिता स्व. सुख्खुराम उम्र 46 वर्ष निवासी न्यु चंदनियापारा वार्ड क 08 जांजगीर बाना जांजगीर जिला जांजगीर चांपा*
मनोज साहू ब्यूरो जांजगीर चांपा :-मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया सुलोचना बंजारे निवासी डुग्गुपारा बालको थाना बालकों जिला कोरबा द्वारा वर्ष 2019 में छ.ग. शिक्षाकर्मी एवं प्रयोगशाला सहायक पद की भर्ती हेतु बैंकेसी निकला था जिसमें फार्म भरी थी। प्रार्थिया का उसके रिस्तेदार के माध्यम से आरोपी से जान पहचान होने पर आरोपी से नौकरी लगाने की बात की तो आरोपी द्वारा बताया गया था कि नौकरी लग जायेगा जिसमें 05-06 लाख रुपये लगेगा बताया और एंडवांस रकम के लिये अपने घर जांजगीर बुलाया तब प्रार्थिया के पति एवं उसके चाचा दिनांक 14.10.2019 को न्यू चंदनिया पारा जांजगीर आरोपी मनमोहन सिंह के घर आये थे उनसे बातचीत करने पर उनके द्वारा बोला गया कि रिजल्ट आने वाला है जल्दी रकम दोगे तो तुम्हारा नाम लिस्ट में आ जायेगा बोला और एडवांस रकम मांगा तो नगदी 1,50,000/रु उसको दियें उसी दिन ही नेहरू नगर बालको निवासी कृष्णा कश्यप भी नौकरी लगाने के नाम पर आरोपी को 1,50,000/रु दिया था। दिनांक 15.10.2019 को वैकेंसी का रिजल्ट आया तो पता चला कि रिजल्ट में नम्बर कम आया था तब प्रार्थिया को धोखाधड़ी का अहसास हो गया कि उसका नौकरी नहीं लग पायेगा तब प्रार्थिया द्वारा वापस पैसा को मांग करने पर आरोपी द्वारा टाल मटोल किया जा रहा है कि रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध थाना जांजगीर में मूल अपराध क्रमांक 854/24 धारा 420 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
धोखाधड़ी जैसे प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए *श्री विवेक शुक्ला पुलिस अधीक्षक जांजगीर- चाम्पा* के निर्देशन में आरोपी अरोपी मनमोहन सिंह को उसके सकुनत से घेराबंदी कर पकड़ा जिसको धोखाधड़ी करने के सबंध में पूछताछ कर मेमोरेण्डम कथन लिया गया जो नौकरी लगाने के नाम पर रकम लेकर धोखाधड़ी करना, कुछ रुपए फोन पर के माध्यम से लौटाना,जुर्म स्वीकार किये जाने से विधिवत् गिरफ्तार कर दिनांक 06.11.2024 की न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
उपरोक्त कार्यवाही में निरी. प्रवीण कुमार द्विवेदी थाना प्रभारी जांजगीर एवं प्र.आर. राजकुमार चंद्रा आर. दिलीप सिह, वीरेंद्र भैना का सराहनीय योगदान रहा।