मुंगेली// निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिका निर्वाचन 2024-25 में 01 अक्टूबर 2024 के अनुसार मतदाता सूची में नाम जोड़ने की पात्रता निर्धारित की गई है। ऐसे नागरिक जो, 01 अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष पूरा किए हैं तथा जिनके नाम भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में पंजीकृत है, लेकिन नगरीय निकाय के निर्वाचक नामावली में नाम नहीं है, वे संबंधित वार्ड के मतदान केन्द्र या नगर पालिका कार्यालय से निर्वाचक नामावली का अवलोकन पश्चात अपना नाम निर्वाचक नामावली में शामिल कराने फार्म-क में संबंधित मतदान केन्द्र में उपस्थित प्राधिकृत अधिकारी को 20 नवंबर तक आवेदन दे सकते हैं।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 01 अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष पूरा किए ऐसे नागरिक, जिनका नाम भारत निर्वाचन आयोग की निर्वाचक नामावली में शामिल नहीं है, वे फार्म-6 भरकर भारत निर्वाचन आयोग की निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न कर फार्म क-1 में सीधे संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को 27 नवंबर तक आवेदन दे सकते हैं।