🔴*आरोपी के पास से फर्जी दस्तावेज-ऋण पुस्तिका,मुख़्तियरनामा ,बिक्री नामा किया गया जप्त*
*आरोपी – रितेश जाजोदिया पिता स्व० अशोक जाजोदिया उम्र 42 वर्ष निवासी मारवाड़ी लाईन खपरगंज बिलासपुर*
आशीष कश्यप बिलासपुर – विवरण मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 11.11.2024 को प् तहसीलदार सकरी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि मूईया एप के सिटीजन पोर्टल में फर्जी ई रजिस्ट्री माध्यम से क्रमशः खसरा नंबर 803/6,804/1,804/2794/5 एवं 781/9 की भूमि को नामांतरण हेतु आन लाईन आवेदन कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी का अपराध घटित किया गया है प्रार्थी की रिपोर्ट पर कमश अपराध कमांक 878/24 879/24. 880/24881/24 एवं 882/24 सभी धारा 318(4), 338 336 (3) 340(2) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर वरिष्ठ अधिकारियो को अवगत कराया गया, मामले की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनेश सिंह द्वारा आरोपी को तत्काल गिरुफतार करने निर्देशित किया गया, जिसके परिपालन में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर, श्री उमेश कश्यप एवं नगर पुलिस अधीक्षक (सिविल लाईन) श्री निमितेश सिंह परिहार के मार्गदर्शन में निरीक्षक दामोदर मिश्रा द्वारा तत्काल थाना स्तर पर टीम गठित आरोपियो की तलाश चालू की गई,
प्रकरण की विवेचना के दौरान प्रार्थी एवं गवाह जमीन मालिक गीता भट्टाचार्य विनोद शर्मा एवं अशोक साहू से पुछताछ कर कथन लिया गया है जो उक्त भूमि को किसी के पास बिकी करने से ईकार किये हैं तथा फर्जी तरीके से आन लाईन पोर्टल में दस्तावेज अपलोड कर धोखाधड़ी करना बताये हैं।
विवेचना के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि उक्त जमीन को कपिल स्टील के संचालक रितेश जाजोदिया बिकी करने का सौदा कर रहा है जो सूचना की तस्दीक हेतु कपिल स्टील के संचालक रितेश जाजोदिया से धारा 23 (2) मा.सा.अधि. 2023 के तहत गवाहों के समक्ष मेमोरेण्डम कथन लेख कर रितेश जाजोदिया के पेश करने पर ऋण पुस्तिका एवं सीमांकन रिपोर्ट तथा ईश्तहार की छायाप्रति एवं बी-1 एवं पी-2 के दस्तावेज तथा मोबाईल फोन, एवं राम साय राम नामक व्यक्ति से पावर आफ अटार्नी एवं बिकी पत्र मुताबिक जप्ति पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया ।
प्रकरण सदर में रितेश जाजोदिया पिता स्व० अशोक जाजोदिया उम्र 42 वर्ष निवासी मारवाड़ी लाईन खपरगंज बिलासपुर के कब्जे से कूट रचित दस्तावेज ऋण पुस्तिका सीमांकन रिपोर्ट एवं बी-1 पी-2 (राजस्व दस्तावेज) जिसमें भूमि स्वामी का नाम राम साय राम लिखा हुआ है जबकि उक्त भूमियों का वास्तविक मालिक अन्य है इस प्रकार रितेश जाजोदिया के विरूद्ध घटना में प्रयुक्त खसरा नंबर से संबंधित राजस्व दस्तावेज जो फर्जी है जप्त किया गया है इस प्रकार प्रकरण सदर में रितेश जाजोदिया पिता अशोक जाजोदिया उम्र 42 वर्ष निवासी मारवाडी लाईन खपरगंज के विरूद्ध अपराध धारा 318(4), 338. 336 (3) 340(2), 61(2) (क) बी.एन.एस. का सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।
उक्त कार्यवाही में नगर पुलिस अधीक्षक (सिविल लाईन) श्री निमितेश सिंह परिहार, थाना प्रभारी निरीक्षक दामोदर मिश्रा, उनि हेमंत आदित्य, प्रआर राहुल सिंह (साईबर सेल) आरक्षक- अफाक खान, सुमन कश्यप, पंकज यादव, बोधु कुम्हार (साईबर सेल) की अहम भूमिका रही I