तिजराम साहू ब्यूरो मुंगेली // कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राहुल देव ने आदेश जारी कर जाफर खान, पिता जब्बार खान उम्र 30 वर्ष निवासी एण्ड्रूज वार्ड दाउपारा मुंगेली को 01 वर्ष के लिए जिला बदर किया हैं। जाफर खान को मुंगेली एवं उनके सरहदी जिलों की राजस्व सीमाओं से आदेश जारी होने के 24 घंटे के भीतर बाहर चले जाने तथा 01 वर्ष की अवधि तक प्रवेश नहीं करने के लिए आदेशित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर उसके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल के निर्देशानुसार जिले में अपराधियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार जाफर खान अपराधिक गतिविधियों में संलग्न होकर लगातार मारपीट, गृह अतिचार, घातक शस्त्र लेकर बलवा, हत्या का प्रयास एवं बलवा, शासकीय कर्मचारियों के कार्यों में व्यवधान उत्पन्न कर लोक सेवक से मारपीट करना, आमजन को अपराधिक अभित्रास, धमकी देकर लगातार जघन्य अपराध घटित किया है। जाफर खान के अपराधिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करने तथा शांति व्यवस्था सदाचार बनाए रखने हेतु समय-समय पर लगातार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है, किंतु उनके कृत्य एवं अपराधिक गतिविधियों में कोई सुधार परिलक्षित नहीं हुआ है। जाफर वर्तमान में भी अपराधिक गतिविधियों में संलग्न है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार जाफर खान न्यायालय की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना उपरोक्त जिलों की सीमाओं में इस आदेश के तामिल होने से 01 वर्ष की अवधि तक किसी भी दशा में प्रवेश नहीं करेगा।