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    *आॅपरेशन प्रहार के तहत् मिली सफलता। ’’ भूमि बिक्री का धोखाधडी करने वाले पुलिस के गिरफ्त मे।*

    ’’ आरोपीगण फर्जी मुख्यितयारनामा बनवाकर भूमि ब्रिकी कर दिये थे।
    ’’ आरोपियो को लिया गया तत्काल हिरासत मे।
    ’’ 07 आरोपियो को भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर।
    ’’ नाम आरोपीगण –
    1. श्याम लाल भारद्वाज पिता नोहर भारद्वाज उम्र 39 वर्ष निवासी नगपुरा थाना सिरगिट्टी जिला बिलासपुर (छ.ग.)
    2. भैया लाल भारद्वाज पिता नोहर भारद्वाज उम्र 40 वर्ष निवासी नगपुरा थाना सिरगिट्टी जिला बिलासपुर (छ.ग.)
    3. बाबूलाल भारद्वाज पिता नोहर भारद्वाज उम्र 52 वर्ष निवासी नगपुरा थाना सिरगिट्टी जिला बिलासपुर (छ.ग.)
    4. कविता भारद्वाज पति फिरंगी भारद्वाज उम्र 52 वर्ष निवासी नगपुरा थाना सिरगिट्टी जिला बिलासपुर (छ.ग.)
    5. गुलाबा बाई धृतलहरे पति कीर्ति कुमार उम्र 42 वर्ष निवासी मटियारी थाना सीपत जिला बिलासपुर (छ.ग.)
    6. मुन्नी बाई उर्फ सुरूज कुमारी चतुर्वेदी पति धूरबीन उम्र 50 वर्ष निवासी पेण्ड्री थाना मस्तुरी जिला बिलासपुर (छ.ग.)
    7. पार्वती टण्डन पति रामकुमार टण्डन उम्र 36 वर्ष निवासी जरहाभाठा थाना सिविल लाईन जिला बिलासपुर (छ.ग.)
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    आशीष कश्यप बिलासपुर :-मामले का विवररण इस प्रकार है कि प्रार्थीया मुन्नीबाई पति भगतराम सतनामी उम्र 50 वर्ष निवासी पेण्डारी थाना सकरी जिला बिलासपुर का आवेदन प्रस्तुत की थी जिसमे ग्राम हरदीकला टोना प.ह.न. 03 खसरा नम्बर 12/1 रकबा 0.3550 भूमि पर प्रार्थीया के साथ खातेदार बाबूलाल, श्यामलाल भारद्वाज, भैया लाल, सुखम ,गुलाबा, पार्वती, कविता के नाम पर दर्ज था जिसे श्यामलाल द्वारा अन्य खातेदारो के साथ प्रार्थीया मुन्नीबाई के नाम पर फर्जी मुख्तियारनामा बनाकर नंदिता राउत को 309000 रूपये मे ब्रिकी कर धोखाधडी किया था रिपोर्ट पर अपराध पंजीबध्द कर विवेचना कार्यवाही मे लिया गया। विवेचना दौरान आरोपियों के हस्ताक्षर के संबंध मे दस्तावेज का अंगुल चिन्ह विशेषज्ञ रायपुर से परीक्षण कराया गया जिसमे अगुंठे का निशान विवादग्रस्त दस्तावेज मे होना लेख किया गया है प्रकरण मे धारा 467,468,471,34 भादवि जोडी जाकर आरोपियो का पतासाजी कर पता चलने पर हालात से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) बिलासपुर को अवगत कराकर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय (ग्रामीण) श्री अनुज कुमार एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय चकरभाठा श्री डी. आर. टण्डन के मार्गदर्शन थाना स्तर पर टीम गठित कर आरोपियो को पकडकर थाना लाकर पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार कर प्रार्थीया के जानकारी के बिना फर्जी मुख्यितयारनामा बनवाकर भूमि को ब्रिकी करना स्वीकार किये। आरोपियो का कृत्य अपराध धारा सदर को घटित कराना पाये जाने से आरोपीगण को दिनांक 20.11.2024 को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना से वारिसानो को अवगत कराकर माननीय न्यायालय न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

    प्रकरण की उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी बिल्हा निरीक्षक हरीशचंद्र टाण्डेकर, उप निरीक्षक शत्रुहन लहरे, प्रधान आरक्षक 1412 बलराम विश्वकर्मा प्रधान आरक्षक 1034 अरविंद तिग्गा आरक्षक लक्ष्मी कश्यप, ज्चाला सिंह, सुमन चंद्रवंशी, योगेश साहू, गोवर्धन शर्मा व महिला आरक्षक आशा साहू की अहम भूमिका रही।

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    ’’ आरोपीगण फर्जी मुख्यितयारनामा बनवाकर भूमि ब्रिकी कर दिये थे। ’’ आरोपियो को लिया गया तत्काल हिरासत मे। ’’ 07 आरोपियो को भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर। ’’ नाम आरोपीगण - 1. श्याम लाल भारद्वाज पिता नोहर भारद्वाज उम्र 39 वर्ष निवासी नगपुरा थाना सिरगिट्टी जिला बिलासपुर (छ.ग.) 2. भैया लाल भारद्वाज पिता नोहर भारद्वाज उम्र 40 वर्ष निवासी नगपुरा थाना सिरगिट्टी जिला बिलासपुर (छ.ग.) 3. बाबूलाल भारद्वाज पिता नोहर भारद्वाज उम्र 52 वर्ष निवासी नगपुरा थाना सिरगिट्टी जिला बिलासपुर (छ.ग.) 4. कविता भारद्वाज पति फिरंगी भारद्वाज उम्र 52 वर्ष निवासी नगपुरा थाना सिरगिट्टी जिला बिलासपुर (छ.ग.) 5. गुलाबा बाई धृतलहरे पति कीर्ति कुमार उम्र 42 वर्ष निवासी मटियारी थाना सीपत जिला बिलासपुर (छ.ग.) 6. मुन्नी बाई उर्फ सुरूज कुमारी चतुर्वेदी पति धूरबीन उम्र 50 वर्ष निवासी पेण्ड्री थाना मस्तुरी जिला बिलासपुर (छ.ग.) 7. पार्वती टण्डन पति रामकुमार टण्डन उम्र 36 वर्ष निवासी जरहाभाठा थाना सिविल लाईन जिला बिलासपुर (छ.ग.) ’’’’’’’’’ आशीष कश्यप बिलासपुर :-मामले का विवररण इस प्रकार है कि प्रार्थीया मुन्नीबाई पति भगतराम सतनामी उम्र 50 वर्ष निवासी पेण्डारी थाना सकरी जिला बिलासपुर का आवेदन प्रस्तुत की थी जिसमे ग्राम हरदीकला टोना प.ह.न. 03 खसरा नम्बर 12/1 रकबा 0.3550 भूमि पर प्रार्थीया के साथ खातेदार बाबूलाल, श्यामलाल भारद्वाज, भैया लाल, सुखम ,गुलाबा, पार्वती, कविता के नाम पर दर्ज था जिसे श्यामलाल द्वारा अन्य खातेदारो के साथ प्रार्थीया मुन्नीबाई के नाम पर फर्जी मुख्तियारनामा बनाकर नंदिता राउत को 309000 रूपये मे ब्रिकी कर धोखाधडी किया था रिपोर्ट पर अपराध पंजीबध्द कर विवेचना कार्यवाही मे लिया गया। विवेचना दौरान आरोपियों के हस्ताक्षर के संबंध मे दस्तावेज का अंगुल चिन्ह विशेषज्ञ रायपुर से परीक्षण कराया गया जिसमे अगुंठे का निशान विवादग्रस्त दस्तावेज मे होना लेख किया गया है प्रकरण मे धारा 467,468,471,34 भादवि जोडी जाकर आरोपियो का पतासाजी कर पता चलने पर हालात से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) बिलासपुर को अवगत कराकर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय (ग्रामीण) श्री अनुज कुमार एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय चकरभाठा श्री डी. आर. टण्डन के मार्गदर्शन थाना स्तर पर टीम गठित कर आरोपियो को पकडकर थाना लाकर पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार कर प्रार्थीया के जानकारी के बिना फर्जी मुख्यितयारनामा बनवाकर भूमि को ब्रिकी करना स्वीकार किये। आरोपियो का कृत्य अपराध धारा सदर को घटित कराना पाये जाने से आरोपीगण को दिनांक 20.11.2024 को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना से वारिसानो को अवगत कराकर माननीय न्यायालय न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। प्रकरण की उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी बिल्हा निरीक्षक हरीशचंद्र टाण्डेकर, उप निरीक्षक शत्रुहन लहरे, प्रधान आरक्षक 1412 बलराम विश्वकर्मा प्रधान आरक्षक 1034 अरविंद तिग्गा आरक्षक लक्ष्मी कश्यप, ज्चाला सिंह, सुमन चंद्रवंशी, योगेश साहू, गोवर्धन शर्मा व महिला आरक्षक आशा साहू की अहम भूमिका रही।