आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर।
कोरबा – मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 18.02.2023 को प्रार्थी कृपाल सिंह पिता स्व. सोहन सिंह उम्र 65 वर्ष निवासी इतवारी बाजार कोरबा थाना उपस्थित आकर प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराया की इसके मोबाइल पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन करके प्रार्थी तथा उसके पुत्र गुरमीत सिंह को जान से मारने की सुपारी मिली है पैसे दोगे तो नहीं मारेंगे कहकर गाली गलौज कर धमकी दिया है की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में धारा 386, 507 भा.द.वी में अपराध दर्ज कर मामले की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कोरबा श्री यू उदय किरण (भा.पु.से.) के निर्देशन एवं अति. पुलिस अधीक्षक महोदय कोरबा श्री अभिषेक वर्मा (रा.पु.से.), नगर पुलिस अधीक्षक महोदय कोरबा श्री विश्वदीप त्रिपाठी (रा.पु.से.) के मार्गदर्शन में आरोपियों की खोजबीन कर तत्काल गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए। मामले में साइबर सेल की मदद से आरोपी का लोकेशन बिहार में पता चला मामले में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक रूपक शर्मा तथा साइबर सेल प्रभारी सनत सोनवानी के निर्देश पर पुलिस की एक टीम बनाकर बिहार भेजा गया। पुलिस टीम द्वारा आरोपी राजकुमार उर्फ सोनू पिता प्रमोद कुमार पासवान,धीरज कुमार पिता भिखारी कुमार साहू को उसके निवास बिहार से गिरफ्तार कर कोरबा लाया गया। पूछताछ में आरोपियों द्वारा अपना गुनाह स्वीकार करने पर तथा उसके विरुद्ध पर्याप्त सबूत पाए जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है।
उपरोक्त कार्यवाही में नगर निरीक्षक रुपक शर्मा, साइबर सेल प्रभारी सनत सोनवानी के नेतृत्व में स.उ.नि टंकेश्वर यादव, प्रधान आरक्षक चक्रधर राठौर ,आरक्षक अरुण तिर्की, राकेश खूंटे, रवि चौबे की अहम भूमिका रही।