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    *नाबालिक बालिका से दुष्कर्म करने वाला आरोपी एवं आरोपी को शरण देने वाला आरोपी के भाई को  पुलिस ने किया गिरफ्तार*

    आनंद राठौर ब्युरो शक्ति:-मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया 11.12.2024 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि इसकी लड़की कोड ए पढ़ने के लिये नैशनल कॉन्वेन्ट स्कूल डभरा के निकली थी जो वापस नही आई है कि रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 449/2024 धारा 137 (2) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना दौरान श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सुश्री अंकिता शर्मा (भा.पु.से.) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय सुश्री रमा पटेल (रा.पु.से.) एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस चंद्रपुर / डभरा अंजली गुप्ता (रा. पु.से) द्वारा महिला संबंधी अपराधो में आरोपी की पतासाजी कर तत्काल गिरफ्तारी करने का कड़ी निर्देश प्राप्त होने पर बालिका को आरोपी के कब्जे से बरामद किया जाकर सक्षम अधिकारी से कथन कराया गया जिन्होने अपने कथन में आरोपी उमेन्द्र जांगडे के द्वारा जबरन दुष्कर्म करना लेख कराने से धारा 64(1),3(5) बीएनएस, 04 पॉक्सो एक्ट जोड़कर आरोपी उमेन्द्र जांगडे पिता लालदास जांगडे उम्र 21 वर्ष को एवं आरोपी को शरण देने वाला आरोपी के भाई धमेन्द्र प्रताप साकिन छुहीपाली थाना डभरा को आज दिनांक 14.12.2024 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रिमाण्ड पर भेजा गया है।

    उक्त कार्यवाही में निरीक्षक प्रवीण राजपूत, प्र.आर मिथुन सुल्तान, हरिहर सिंह, सुरज सिदार, लक्ष्मी उराव का विशेष योगदान रहा।

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    आनंद राठौर ब्युरो शक्ति:-मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया 11.12.2024 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि इसकी लड़की कोड ए पढ़ने के लिये नैशनल कॉन्वेन्ट स्कूल डभरा के निकली थी जो वापस नही आई है कि रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 449/2024 धारा 137 (2) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना दौरान श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सुश्री अंकिता शर्मा (भा.पु.से.) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय सुश्री रमा पटेल (रा.पु.से.) एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस चंद्रपुर / डभरा अंजली गुप्ता (रा. पु.से) द्वारा महिला संबंधी अपराधो में आरोपी की पतासाजी कर तत्काल गिरफ्तारी करने का कड़ी निर्देश प्राप्त होने पर बालिका को आरोपी के कब्जे से बरामद किया जाकर सक्षम अधिकारी से कथन कराया गया जिन्होने अपने कथन में आरोपी उमेन्द्र जांगडे के द्वारा जबरन दुष्कर्म करना लेख कराने से धारा 64(1),3(5) बीएनएस, 04 पॉक्सो एक्ट जोड़कर आरोपी उमेन्द्र जांगडे पिता लालदास जांगडे उम्र 21 वर्ष को एवं आरोपी को शरण देने वाला आरोपी के भाई धमेन्द्र प्रताप साकिन छुहीपाली थाना डभरा को आज दिनांक 14.12.2024 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रिमाण्ड पर भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक प्रवीण राजपूत, प्र.आर मिथुन सुल्तान, हरिहर सिंह, सुरज सिदार, लक्ष्मी उराव का विशेष योगदान रहा।