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    *पंचायतों के आरक्षण प्रक्रिया 28 एवं 29 दिसंबर को*

    मुंगेली // कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राहुल देव के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत जिला पंचायत के सदस्य, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, सदस्य एवं ग्राम पंचायत सदस्य, सरपंच, पंच पदों एवं महिलाओं के प्रवर्गवार स्थानों के आबंटन-आरक्षण प्रक्रिया हेतु समय-सारिणी निर्धारित की गई है।
    उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर श्रीमती मेनका प्रधान ने बताया कि 28 दिसंबर को प्रातः 10.30 बजे से जिला कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभाकक्ष में जिले के समस्त जनपद पंचायत अध्यक्ष, सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य के निर्वाचन क्षेत्रों के अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित एवं महिला आरक्षण की कार्यवाही की जाएगी। इसी तरह 28 व 29 दिसंबर को प्रातः 10.30 बजे से जनपद पंचायत मुंगेली, लोरमी एवं पथरिया के सभाकक्ष में संबंधित जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायत में सरपंच पद के अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित एवं महिला आरक्षण की कार्यवाही की जाएगी।

     

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    मुंगेली // कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राहुल देव के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत जिला पंचायत के सदस्य, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, सदस्य एवं ग्राम पंचायत सदस्य, सरपंच, पंच पदों एवं महिलाओं के प्रवर्गवार स्थानों के आबंटन-आरक्षण प्रक्रिया हेतु समय-सारिणी निर्धारित की गई है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर श्रीमती मेनका प्रधान ने बताया कि 28 दिसंबर को प्रातः 10.30 बजे से जिला कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभाकक्ष में जिले के समस्त जनपद पंचायत अध्यक्ष, सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य के निर्वाचन क्षेत्रों के अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित एवं महिला आरक्षण की कार्यवाही की जाएगी। इसी तरह 28 व 29 दिसंबर को प्रातः 10.30 बजे से जनपद पंचायत मुंगेली, लोरमी एवं पथरिया के सभाकक्ष में संबंधित जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायत में सरपंच पद के अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित एवं महिला आरक्षण की कार्यवाही की जाएगी।