मुंगेली // कलेक्टर श्री राहुल देव के निर्देशानुसार कोटपा एक्ट के उल्लंघन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में जिला मुख्यालय में नया बस स्टैण्ड स्थित 13 दुकानों में कोटपा एक्ट उल्लंघन पर 1300 रूपए की चालानी कार्रवाई की गई और 07 दुकानों को चेतावनी देकर छोड़ा गया। मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रभात चन्द्र प्रभाकर ने बताया कि राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत गठित प्रवर्तन दल द्वारा कोटपा एक्ट के तहत् यह कार्रवाई की गई।
गौरतलब है कि कोटपा एक्ट की धारा 04 के तहत सार्वजनिक स्थानों में धुम्रपान पर प्रतिबंध, धारा 05 के तहत सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध, धारा 06 के तहत नाबालिकों एवं शैक्षणिक संस्थानों के आस-पास सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों पर प्रतिबंध, धारा 07, 08 एवं 10 के तहत बिना विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों के सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध है। कार्रवाई के दौरान औषधि निरीक्षक श्री महेन्द्र देवागंन, सोशल वर्कर श्री बलराम साकत, साइकोलोजिस्ट श्री ओम साहू, उप निरीक्षक श्री अग्निहोत्री सहायक और आरक्षक आमिर चतुर्वेदी मौजूद रहे।