More

    **नाबालिग के साथ अपराध में शामिल आरोपी की त्वरित गिरफ्तारी**

    थाना सूर्यनगर, जिला बेंगलुरु (कर्नाटक) में बाल संरक्षण समिति के अधिकारी द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार, एक नाबालिग लड़की ने शासकीय अस्पताल, बेंगलुरु में नवजात शिशु को जन्म दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना सूर्यनगर में **धारा 376 भारतीय दंड संहिता (BNS), 4, 5(l), 6 पॉक्सो एक्ट** और **बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा 9** के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

    जांच के दौरान घटना स्थल थाना पंडरिया (जिला कबीरधाम) क्षेत्र का होने की पुष्टि होने पर अग्रिम विवेचना हेतु प्रकरण की डायरी थाना पंडरिया को प्रेषित की गई। प्रकरण की जानकारी **पुलिस अधीक्षक कबीरधाम श्री धर्मेंद्र सिंह (IPS)** को दी गई, जिन्होंने प्रकरण की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।

    **आरोपी की गिरफ्तारी हेतु विशेष टीम का गठन**
    पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेंद्र सिंह (IPS) के मार्गदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेंद्र बघेल और श्री पंकज पटेल के दिशा निर्देशन तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (एसडीओपी) श्री संजय ध्रुव के पर्यवेक्षण में **उप निरीक्षक ज्ञान सिंह** के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया।

    आज दिनांक 26 दिसंबर 2024 को आरोपी की सूचना मिलने पर पुलिस टीम को त्वरित कार्रवाई के लिए रवाना किया गया। टीम ने सुनियोजित तरीके से कार्रवाई करते हुए **आरोपी लक्ष्मण सोनवानी (पिता गोकुल सोनवानी, उम्र 24 वर्ष, निवासी तेंदुआडीह, थाना पंडरिया, जिला कबीरधाम)** को गिरफ्तार कर लिया।

    गिरफ्तारी के बाद आरोपी को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

    पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेंद्र सिंह (IPS) ने कहा, “यह प्रकरण बेहद संवेदनशील है और इस प्रकार के अपराध समाज के ताने-बाने को नुकसान पहुंचाते हैं। पुलिस प्रशासन अपराध के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।”

    Trending News

    Technology

    थाना सूर्यनगर, जिला बेंगलुरु (कर्नाटक) में बाल संरक्षण समिति के अधिकारी द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार, एक नाबालिग लड़की ने शासकीय अस्पताल, बेंगलुरु में नवजात शिशु को जन्म दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना सूर्यनगर में **धारा 376 भारतीय दंड संहिता (BNS), 4, 5(l), 6 पॉक्सो एक्ट** और **बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा 9** के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। जांच के दौरान घटना स्थल थाना पंडरिया (जिला कबीरधाम) क्षेत्र का होने की पुष्टि होने पर अग्रिम विवेचना हेतु प्रकरण की डायरी थाना पंडरिया को प्रेषित की गई। प्रकरण की जानकारी **पुलिस अधीक्षक कबीरधाम श्री धर्मेंद्र सिंह (IPS)** को दी गई, जिन्होंने प्रकरण की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। **आरोपी की गिरफ्तारी हेतु विशेष टीम का गठन** पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेंद्र सिंह (IPS) के मार्गदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेंद्र बघेल और श्री पंकज पटेल के दिशा निर्देशन तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (एसडीओपी) श्री संजय ध्रुव के पर्यवेक्षण में **उप निरीक्षक ज्ञान सिंह** के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। आज दिनांक 26 दिसंबर 2024 को आरोपी की सूचना मिलने पर पुलिस टीम को त्वरित कार्रवाई के लिए रवाना किया गया। टीम ने सुनियोजित तरीके से कार्रवाई करते हुए **आरोपी लक्ष्मण सोनवानी (पिता गोकुल सोनवानी, उम्र 24 वर्ष, निवासी तेंदुआडीह, थाना पंडरिया, जिला कबीरधाम)** को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेंद्र सिंह (IPS) ने कहा, "यह प्रकरण बेहद संवेदनशील है और इस प्रकार के अपराध समाज के ताने-बाने को नुकसान पहुंचाते हैं। पुलिस प्रशासन अपराध के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।"