♦️ *धोखाधड़ी के फरार आरोपी सरकंडा पुलिस के गिरफ्त में।*

♦️ *ब्याज में उधारी रकम लेकर प्रार्थी को रकम वापस न कर अपने स्वामित्व की भूमि का किया फर्जी इकरारनामा।*

♦️ *प्रार्थी द्वारा पैसों की मांग करने पर पैसा वापस नहीं कर अष्लील जाति सूचक गाली गलौच कर जान से मारने का दिया धमकी।*

♦️ *आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय किया गया पेश।*
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*नाम आरोपी:-*
भास्कर प्रसाद त्रिपाठी पिता भागवत प्रसाद त्रिपाठी उम्र 56 वर्ष निवासी विवेकानंद नगर फेस 2, मोपका, थाना सरकण्डा, जिला बिलासपुर(छ.ग.)
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आशीष कश्यप बिलासपुर :-घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी किषन लाल बंजारे पिता नंद कुमार बंजारे उम्र 31 वर्ष निवासी विवेकानंद नगर फेस 2 मोपका ने दिनांक 24.01.2025 को थाना सरकण्डा में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह साहूकारी कार्य करता है जिसका उसके पास लाइसेंस है, कि कालोनी में ही रहने वाला भास्कर प्रसाद त्रिपाठी पैसांे की जरूरत होने पर वर्ष 2023 में अलग-अलग तिथियों में 15 लाख रूपये चेक के माध्यम से लिया है, जिसे रकम लौटाने के लिए कहने पर तीन माह का समय लिया, तीन माह का समय व्यतीत होने के बाद पुनः पैसो की मांग करने पर वह अपने स्वामित्व की भूमि जो मेरे मकान के बगल में स्थित है को 19 लाख रूपये में बिक्री करने का इकरारनामा करके दिया किन्तु रजिस्ट्री नहीं कराया, जिससे उक्त भूमि के संबंध में जानकारी लेने पर पता चला कि भास्कर प्रसाद त्रिपाठी अपने उक्त भूमि को बिक्री करने के लिए कई लोगों के पास एग्रीमंेट किया है तथा उक्त भूमि वर्तमान में बैंक में गिरवी रखने की जानकारी मिलने पर भास्कर प्रसाद त्रिपाठी को जमीन का रजिस्ट्री कराने या पैसा वापस करने के लिए कहने पर तुम्हारा पैसा नहीं दूंगा जो करना है कर ले कहकर जान से मारने की धमकी देने और जाति सूचक अशलील गाली गलौच देने की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 125/2025 धारा 318(4), 296, 351(2) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना पर लिया गया, प्रार्थी अनुसूचित जाति वर्ग का होने से प्रकरण में धारा 3(1)(ध),3(2)(5)क एसटी/एससी एक्ट जोड़ा गया। प्रकरण की अग्रिम विवेचना कार्यवाही नगर पुलिस अधीक्षक महोदय सरकण्डा द्वारा किया जा रहा है, प्रकरण में तकनीकी साक्ष्य एवं साइबर सेल से टावर लोकेषन के आधार पर आरोपी भास्कर प्रसाद त्रिपाठी को कोरबा में होने की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भापुसे) को अवगत कराया गया जिनके द्वारा आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने निर्देशित किये। जिसके परिपालन में अति0 पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री उदयन बेहार के निर्देषन में सी.एस.पी. सरकंडा श्री सिद्धार्थ बघेल के नेतृत्व में टीम तैयार कर थाना प्रभारी सरकण्डा निरी. निलेष पाण्डेय एवं उप निरी. संजीव ठाकुर पुसके मोपका के हमराह तत्काल टीम रायपुर भेजकर आरोपी भास्कर प्रसाद त्रिपाठी को दिनांक 17.03.2025 को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर जूर्म स्वीकार किया जिससे आरोपी को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

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♦️ *ब्याज में उधारी रकम लेकर प्रार्थी को रकम वापस न कर अपने स्वामित्व की भूमि का किया फर्जी इकरारनामा।* ♦️ *प्रार्थी द्वारा पैसों की मांग करने पर पैसा वापस नहीं कर अष्लील जाति सूचक गाली गलौच कर जान से मारने का दिया धमकी।* ♦️ *आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय किया गया पेश।* ---------------------------------------------------- *नाम आरोपी:-* भास्कर प्रसाद त्रिपाठी पिता भागवत प्रसाद त्रिपाठी उम्र 56 वर्ष निवासी विवेकानंद नगर फेस 2, मोपका, थाना सरकण्डा, जिला बिलासपुर(छ.ग.) ---------------------------------------------------- आशीष कश्यप बिलासपुर :-घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी किषन लाल बंजारे पिता नंद कुमार बंजारे उम्र 31 वर्ष निवासी विवेकानंद नगर फेस 2 मोपका ने दिनांक 24.01.2025 को थाना सरकण्डा में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह साहूकारी कार्य करता है जिसका उसके पास लाइसेंस है, कि कालोनी में ही रहने वाला भास्कर प्रसाद त्रिपाठी पैसांे की जरूरत होने पर वर्ष 2023 में अलग-अलग तिथियों में 15 लाख रूपये चेक के माध्यम से लिया है, जिसे रकम लौटाने के लिए कहने पर तीन माह का समय लिया, तीन माह का समय व्यतीत होने के बाद पुनः पैसो की मांग करने पर वह अपने स्वामित्व की भूमि जो मेरे मकान के बगल में स्थित है को 19 लाख रूपये में बिक्री करने का इकरारनामा करके दिया किन्तु रजिस्ट्री नहीं कराया, जिससे उक्त भूमि के संबंध में जानकारी लेने पर पता चला कि भास्कर प्रसाद त्रिपाठी अपने उक्त भूमि को बिक्री करने के लिए कई लोगों के पास एग्रीमंेट किया है तथा उक्त भूमि वर्तमान में बैंक में गिरवी रखने की जानकारी मिलने पर भास्कर प्रसाद त्रिपाठी को जमीन का रजिस्ट्री कराने या पैसा वापस करने के लिए कहने पर तुम्हारा पैसा नहीं दूंगा जो करना है कर ले कहकर जान से मारने की धमकी देने और जाति सूचक अशलील गाली गलौच देने की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 125/2025 धारा 318(4), 296, 351(2) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना पर लिया गया, प्रार्थी अनुसूचित जाति वर्ग का होने से प्रकरण में धारा 3(1)(ध),3(2)(5)क एसटी/एससी एक्ट जोड़ा गया। प्रकरण की अग्रिम विवेचना कार्यवाही नगर पुलिस अधीक्षक महोदय सरकण्डा द्वारा किया जा रहा है, प्रकरण में तकनीकी साक्ष्य एवं साइबर सेल से टावर लोकेषन के आधार पर आरोपी भास्कर प्रसाद त्रिपाठी को कोरबा में होने की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भापुसे) को अवगत कराया गया जिनके द्वारा आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने निर्देशित किये। जिसके परिपालन में अति0 पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री उदयन बेहार के निर्देषन में सी.एस.पी. सरकंडा श्री सिद्धार्थ बघेल के नेतृत्व में टीम तैयार कर थाना प्रभारी सरकण्डा निरी. निलेष पाण्डेय एवं उप निरी. संजीव ठाकुर पुसके मोपका के हमराह तत्काल टीम रायपुर भेजकर आरोपी भास्कर प्रसाद त्रिपाठी को दिनांक 17.03.2025 को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर जूर्म स्वीकार किया जिससे आरोपी को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।