♦️ *NTPC कॉलोनी में सोने की चैन को झपट्टा मारकर 4 माह से थे फरार*
♦️ *सीसीटीवी फुटेज एवं मुखबिरी के आधार पर आरोपी की हुई पहचान*
♦️ *आरोपियों का पूर्व में भी हैं कई आपराधिक मामले*
*गिरफ्तार आरोपी*
1.चंद्रप्रकाश यादव उर्फ छोटू उर्फ विक्की पिता स्व कृष्ण कुमार उम्र 25 साल निवासी गोसगाई मंदिर के पास रतनपुर थाना रतनपुर जिला बिलासपुर छ0ग0
2.शशीकांत उर्फ मोनू वैष्णव पिता राम लोचन उम्र 30 साल निवासी लाईब्रेरी के बगल नूतन चैक सरकंडा थाना सरकंडा जिला बिलासपुर छ0ग0
*बरामद संपत्ति* –
1. 7 ग्राम सोना
2. घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल होंडा लियो सोल्ड
आशीष कश्यप बिलासपुर:-मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया उर्जा ठाकुर पिता भुवनेष्वर सिंह ठाकुर उम्र 27 साल निवासी उज्जवल नगर क्वार्टर नम्बर सी- 163 एनटीपीसी कालोनी सीपत थाना सीपत जिला बिलासपुर (छ.ग.) ने दिनांक 07.11.2024 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया दिनांक 07.11.2024 को प्रार्थिया नवाडीह चौक सीपत से अपनी मां मीना ठाकुर के साथ अपनी स्कूटी एनटीपीसी कालोनी अपने घर जा रही थी। कि रास्ते में एनटीपीसी कालोनी गेट के पहले मोड़ के पास मेनरोड पर पीछे से एक बाईक में 02 अज्ञात व्यक्ति जो अपने चेहरे पर गमछा बांधे हुए थे। वे लोग अपनी मोटर सायकल से प्रार्थिया के स्कूटी के बगल से क्रास करते हुए पीछे बैठे हुए ब्यक्ति के द्वारा प्रार्थिया के गले में पहने हुए सोने के चैन को बलपूर्वक झपट्टा मारकर खींचकर निकालकर चैन को चोरी कर फरार हो गये। प्रार्थिया के रिपोर्ट पर थाना सीपत में अपराध क्रमांक 568/2024 धारा 304 बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया गया। अपराध की जानकारी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री रजनेश सिंह को दी गई जिनके द्वारा तत्काल आरोपियों पर विधिवत कार्यवाही करने निर्देश दिया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उदयन बेहार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अनुज कुमार और सीएसपी सरकंडा सिद्धार्थ बघेल के मार्गदर्शन में निरीक्षक गोपाल सतपथी और निरीक्षक राजेश मिश्रा व टीम के द्वारा प्रकरण की अज्ञात फरार आरोपी गण का लगातार पता साजी किया जा रहा था। सीसीटीवी फुटेज एवं साइबर डंप रिकॉर्ड मुखबिरी के आधार पर एसीसीयू बिलासपुर एवं सीपत पुलिस द्वारा संदेही 1.चंद्रप्रकाश यादव उर्फ छोटू उर्फ विक्की 2. शशीकांत उर्फ मोनू वैष्णव को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। जो दिनांक घटना को अपराध घटित करना स्वीकार किये एवं झपटमारी (चोरी गये) 7 ग्राम सोने की चैन को राजेश उर्फ राजू सोनी पिता नारायण सोनी उम्र 53 वर्ष निवासी गया बिहार सरकंडा को बेचना बताए जिससे प्रकरण में धारा 317(2) बीएनएस जोडी गई है और राजेश सोनी पर विधिवत कार्यवाही की गई। आरोपी 1.चंद्रप्रकाश यादव उर्फ छोटू उर्फ विक्की 2. शशीकांत उर्फ मोनू वैष्णव को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।
उक्त संपूर्ण कार्यवाही में निरीक्षक गोपाल सतपथी, एसीसीयू निरीक्षक राजेश मिश्रा, उप निरीक्षक अजहरुद्दीन, प्रधान आरक्षक राहुल सिंह आतिश पारीक, आरक्षक अविनाश कश्यप, निखिल जाधव, वीरेंद्र गंधर्व, तदबीर पोर्ते और थाना सीपत से सउनि धर्मेंद्र यादव आरक्षक अमीर अंचल का सराहनीय योगदान है।