*स्वरोजगार योजना के तहत ऋण हेतु आवेदन आमंत्रित*

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मुंगेली // अनुसूचित जाति वर्ग के लिए अंत्योदय स्वरोजगार योजना एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आदिवासी स्वरोजगार योजना के तहत ऋण हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया है। आवेदक को बैंकों के माध्यम से प्रति इकाई 50 हजार रूपए अधिकतम बंधन नहीं ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। आवेदक को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदक की वार्षिक आय 01 लाख 50 हजार रूपए से कम होना चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो व्यक्ति ऋण लेने के इच्छुक हैं, वे आवेदन पत्र के लिए जिला कलेक्टोरेट स्थित जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कक्ष क्रमांक 240 में सम्पर्क कर सकते हैं।

 

 

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c मुंगेली // अनुसूचित जाति वर्ग के लिए अंत्योदय स्वरोजगार योजना एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आदिवासी स्वरोजगार योजना के तहत ऋण हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया है। आवेदक को बैंकों के माध्यम से प्रति इकाई 50 हजार रूपए अधिकतम बंधन नहीं ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। आवेदक को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदक की वार्षिक आय 01 लाख 50 हजार रूपए से कम होना चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो व्यक्ति ऋण लेने के इच्छुक हैं, वे आवेदन पत्र के लिए जिला कलेक्टोरेट स्थित जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कक्ष क्रमांक 240 में सम्पर्क कर सकते हैं।