*ड्रायविंग में निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण हेतु आवेदन 20 जून तक*

मुंगेली / अनुसूचित जाति के बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहे युवाओं से टू व्हीलर, फोर व्हीलर, हल्के वाहन एवं भारी वाहन चलाने में निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण हेतु आवेदन 20 जून तक आमंत्रित किया गया है। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम रायपुर द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगार युवाओं के साथ ही बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहे युवाओं को छत्तीसगढ़ शासन परिवहन विभाग के अंतर्गत संचालित इंस्टीट्यूट आॅफ ड्रायविंग एण्ड ट्रैफिक रिसर्च (आईडीटीआर) के माध्यम से वाहन चलाने का निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण रायपुर प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रदान किया जाएगा। इस हेतु आवेदन जिला कलेक्टोरेट स्थित जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कार्यालय कक्ष क्रमांक 240 में जमा किया जा सकता है।

 

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मुंगेली / अनुसूचित जाति के बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहे युवाओं से टू व्हीलर, फोर व्हीलर, हल्के वाहन एवं भारी वाहन चलाने में निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण हेतु आवेदन 20 जून तक आमंत्रित किया गया है। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम रायपुर द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगार युवाओं के साथ ही बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहे युवाओं को छत्तीसगढ़ शासन परिवहन विभाग के अंतर्गत संचालित इंस्टीट्यूट आॅफ ड्रायविंग एण्ड ट्रैफिक रिसर्च (आईडीटीआर) के माध्यम से वाहन चलाने का निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण रायपुर प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रदान किया जाएगा। इस हेतु आवेदन जिला कलेक्टोरेट स्थित जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कार्यालय कक्ष क्रमांक 240 में जमा किया जा सकता है।