मृतक का पुत्र संतकुमार उर्रे ही निकला हत्यारा,हत्या में प्रयुक्त हथियार भी जप्त।
कोरबा – मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कृष्ण कुमार निवासी नवापारा पण्डरीपानी दिनांक 15.06.2023 को कोरबी चौकी में आकर मर्ग इंटीमेशन कराया कि उसका चाचा रूपसिंह उर्रे दिनांक 14.06.2023 को गांव में रूपचंद के घर राजमिस्त्री का काम करने गया था जो रात्रि तक घर नही आया और दिनांक 15.06.2023 को गांव के ही पुलिया के पास रोड किनारे मृत हालत में मिला है उसके सिर, शरीर, माथा, आंख, सीना में गंभीर चोट लगा है, चाचा की मृत्यु उसके शरीर में आई चोट के कारण हुआ है। इस रिपोर्ट पर मर्ग क्रमांक 0/2023 कायम कर जांच कार्यवाही किया गया जांच दौरान मृतक रूपसिंह उर्रे पिता स्व० बहाल साय उर्रे उम्र 45 वर्ष साकिन नवापारा पण्डरीपानी की मृत्यु अज्ञात आरोपी द्वारा सिर, शरीर में गंभीर चोट पहुंचा कर हत्या करना पाये जाने से अप.क्र. 61/2023 धारा 302 भादवि पंजी0 कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय यू. उदय किरण, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा व अनुविभागीय पुलिस अधिकारी ईश्वर त्रिवेदी के द्वारा महत्वपूर्ण दिशा निर्देश व मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी पसान निरीक्षक राजेश जांगडे, साइबर सेल कोरबा प्रभारी निरीक्षक सनत सोनवानी एवं उप निरीक्षक नवल साव के कुशल नेतृत्व में दौरान विवेचना कार्यवाही के सभी तथ्यों पर बारीकी से जांच व संदेहियों से पूछताछ किया जा रहा था। पूछताछ के दौरान मृतक का पुत्र संतकुमार उर्रे बार – बार अपने बयान को बदल कर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था जिसे मनोवैज्ञानिक तरिके से पूछताछ करने पर टूट गया और अपराध घटित करना स्वीकार करते हुए बताया कि पिता रूपसिंह के द्वारा आए दिन वाद विवाद करने के कारण तथा दिनांक घटना समय को भी वाद विवाद कर गाली गलौच करने से परेशान होकर जान से मारने की नियत से फावड़ा व सब्बल से सिर, सीना, माथा, आंख, शरीर में प्राणघातक वार कर हत्या कर देना तथा साक्ष्य छिपाने की नियत से अपने घर से घटनास्थल नवापारा पण्डरीपानी पुलिया रोड किनारे ले जाकर शव को रख देना तथा अपराध में प्रयुक्त फावड़ा, सब्बल घटना समय आरोपी संतकुमार द्वारा पहने वस्त्र में लगे खून के दाग धब्बे को धोकर साक्ष्य नष्ट कर देना बताया। जिसके मेमोरेण्डम कथन के आधार पर अपराध में प्रयुक्त फावड़ा सब्बल एवं अपराध के समय अपने बदन में पहने वस्त्र एक हाफ पेंट, एक फूल टी शर्ट को बरामद कर जप्त किया गया है। प्रकरण में आरोपी संतकुमार उर्रे के विरूद्ध अपराध क्र. 61/2023 धारा 302 भादवि का घटित करने का पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
उपरोक्त कार्यवाही में निरी0 राजेश जांगडे ( थाना प्रभारी पसान), निरीक्षक सनत सोनवानी (प्रभारी साइबर सेल कोरबा), उप निरी0 नवल साव चौकी प्रभारी कोरबी, स.उ.नि. नंदलाल टंडन, आरक्षक श्याम गबेल, पुष्पेंद्र पटेल, रामधन पटेल, विकास कोसले, रामकुमार पटेल, दुष्यंत गोभिल एवं सायबर टीम के सउनि राकेश सिंह, प्र. आर. गुनाराम सिन्हा, राजेश कंवर, आरक्षक सुशील यादव, प्रशांत सिंह, रितेश शर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही ।