आरटीई अंतर्गत प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए 06 मार्च से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित।

कम्प्युटर-च्वाईस सेंटर के अलावा मोबाइल से भी भर सकेंगे आवेदन।

कोरबा – शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए 06 मार्च से ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल शुरू हो जाएगा। निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी के पालकगण 10 अप्रेल 2023 तक ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी श्री जी. पी. भारद्वाज ने बताया कि पालकगण कम्प्युटर सेंटर, च्वाईस सेंटर या स्वयं के मोबाइल से भी आवेदन कर सकते हैं। जिले के निजी स्कूलों में रिक्त सीटों की जानकारी स्कूलवार कोरबा जिले के वेबसाइट में अपलोड किया गया है। पालकगण अपने बच्चों की भर्ती के लिए पोर्टल में अपने नजदीकी स्कूल का चयन कर सकते हैं। आवेदन में एक से अधिक स्कूल चयन भी किया जा सकता है। आवेदक अधिकतम तीन स्कूल का चयन कर सकते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने निःशुल्क शिक्षा के अधिकार अधिनियम का लाभ लेने के लिए पालकों से अपने बच्चों का आवेदन करने की अपील की है।

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कम्प्युटर-च्वाईस सेंटर के अलावा मोबाइल से भी भर सकेंगे आवेदन। कोरबा - शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए 06 मार्च से ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल शुरू हो जाएगा। निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी के पालकगण 10 अप्रेल 2023 तक ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी श्री जी. पी. भारद्वाज ने बताया कि पालकगण कम्प्युटर सेंटर, च्वाईस सेंटर या स्वयं के मोबाइल से भी आवेदन कर सकते हैं। जिले के निजी स्कूलों में रिक्त सीटों की जानकारी स्कूलवार कोरबा जिले के वेबसाइट में अपलोड किया गया है। पालकगण अपने बच्चों की भर्ती के लिए पोर्टल में अपने नजदीकी स्कूल का चयन कर सकते हैं। आवेदन में एक से अधिक स्कूल चयन भी किया जा सकता है। आवेदक अधिकतम तीन स्कूल का चयन कर सकते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने निःशुल्क शिक्षा के अधिकार अधिनियम का लाभ लेने के लिए पालकों से अपने बच्चों का आवेदन करने की अपील की है।