*आरोपी के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक- 560/2023 धारा-354 (क), 294, 323, 506 भा.द.वि. 8 पोक्सो एक्ट के तहत किया गया कार्यवाही।*
हिमांशु सिंह ठाकुर:-ब्यूरो रिपोर्ट छत्तीसगढ़..
कबीरधाम जिले के थाना सिटी कोतवाली में नाबालिक पीड़िता की माता के द्वारा थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया। कि मेरी पुत्री स्कूल में पड़ती है। कई दिनो से स्कूल नहीं जाने पर मेरे द्वारा पुछने पर बतायी कि आतंक योगी नाम का लड़का मुझे स्कुल जाने तक पीछा करता है। जिस पर आतंक योगी को ऐसा नहीं करने हेतु समझाईस देने पर गंदी गंदी गाली गलीच कर जान से मारने की
धमकी देकर बेईज्जत करने के नियत से छेड़छाड़ किया है। कि प्रार्थिया के रिपोर्ट पर थाना कवर्धा में अपराध क्रमांक 560/2023 धारा 354 (क), 294, 323, 506 भादवि 8 पोक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल थाना प्रभारी द्वारा उक्त मामले की जानकारी जिले के वरिष्ठ अधिकारी गणों को दी गई, जिस पर पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव के कुशल निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हरीश राठौर तथा उप. पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री कौशल किशोर वासनिक के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली निरीक्षक श्री एम.बी. पटेल के द्वारा विशेष टीम गठित कर आरोपी
के पता तलाश हेतु रवाना किया गया। जिस पर टीम को जल्द ही सफलता प्राप्त हुआ और आरोपी आतंक योगी, उर्फ दुसेननाथ योगी, पिता रमेशनाथ योगी उम्र 20 साल साकिन ग्राम बघरां चौकी पोड़ी थाना बोड़ला हाल शंकर नगर वार्ड नं. 17 कवर्धा थाना कवर्धा जिला कबीरधाम छ.ग. को पूछताछ करने पर अपना अपराध स्वीकार किया। जिसे विधिवत आज दिनांक-19.08.2023 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजा गया है।
उक्त कार्यवाही में थाना सिटी कोतवाली पुलिस टीम से सहायक उप. निरीक्षक उमा बल्ले, म.प्र. आरक्षक 429 मानकुमारी राज, आरक्षक 898 राजेन्द्र चंद्रवंशी, आरक्षक 567 विलकेश कोसरिया, आरक्षक 745 सुनील चन्द्रवंशी का विशेष योगदान रहा।