More

    हसदेव बांयी एवं दांयी तट नहर निर्माण पश्चात् शेष अर्जित भूमि नहर मरम्मत के लिए उपयोगी।

    उक्त भूमि का व्यावसायिक उपयोग हेतु अनुमति नहीं, हसदेव बॅराज संभाग ने जारी किया आम सूचना।

    कोरबा – हसदेव बांयी तट नहर एवं दांयी तट नहर में आने वाली भूमि को नहर निर्माण के लिए अर्जित किया गया है। कार्यपालन अभियंता हसदेव बॅराज जल प्रबंध संभाग रामपुर कोरबा ने आम सूचना जारी करते हुए कहा है कि नहर निर्माण पश्चात् शेष बची भूमि नहर मरम्मत के लिए उपयोगी है। जिसे किसी अन्य उपयोग जैसे नर्सरी, बागवानी, खाद बनाने व साग-सब्जी लगाने के लिए हसदेव बॅराज संभाग द्वारा नहीं दिया जा सकता है। कार्यपालन अभियंता ने बताया कि जल संसाधन विभाग की भूमि को निजी उपयोग के लिए नहीं दिया जाता है। अतः इस हेतु कोई भी आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि किसी के द्वारा अतिक्रमण करते पाये जाने पर संबंधित के खिलाफ लोक परिसर बेदखली अधिनियम 1974 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी अतिक्रमणकर्ता की होगी।

    Trending News

    Technology

    उक्त भूमि का व्यावसायिक उपयोग हेतु अनुमति नहीं, हसदेव बॅराज संभाग ने जारी किया आम सूचना। कोरबा - हसदेव बांयी तट नहर एवं दांयी तट नहर में आने वाली भूमि को नहर निर्माण के लिए अर्जित किया गया है। कार्यपालन अभियंता हसदेव बॅराज जल प्रबंध संभाग रामपुर कोरबा ने आम सूचना जारी करते हुए कहा है कि नहर निर्माण पश्चात् शेष बची भूमि नहर मरम्मत के लिए उपयोगी है। जिसे किसी अन्य उपयोग जैसे नर्सरी, बागवानी, खाद बनाने व साग-सब्जी लगाने के लिए हसदेव बॅराज संभाग द्वारा नहीं दिया जा सकता है। कार्यपालन अभियंता ने बताया कि जल संसाधन विभाग की भूमि को निजी उपयोग के लिए नहीं दिया जाता है। अतः इस हेतु कोई भी आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि किसी के द्वारा अतिक्रमण करते पाये जाने पर संबंधित के खिलाफ लोक परिसर बेदखली अधिनियम 1974 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी अतिक्रमणकर्ता की होगी।