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    *पुलिस को हत्या की गुत्थी सुलझाने बड़ी सफलता*

    *कुकदुर पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी को सुझबुझ एवं मनोवैज्ञानिक तरिके से सुलझाया*
    *जीजा साली के बीच अवैध संबंध के चलते पति को रास्ता से हटाने गला दबाकर हत्या को अंजाम*

    कबीरधाम-श्रीमान राहुल भगत (भापुसे) पुलिस महानिरीक्षक राजनांदगांव रेंज, राजनांदगांव, एवं श्रीमान डाँ. अभिषेक पल्लव पुलिस अधीक्षक, जिला कबीरधाम (छ.ग.) के दिशा निर्देश एवं हरीश कुमार राठौर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में श्री पंकज पटेल अनुविभागीय अधिकारी पंड़रिया के कुशल नेतृत्व में थाना कुकदुर के अपराध क्रमांक-68/23 धारा 302 भादवि के मामले में अज्ञात आरोपी का पता साजी कर शीघ्र निराकरण हेतु निर्देशित किया गया था कि मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 28.05.23 को सूचक गजरू सिंह बैगा पिता वीरसिंह बैगा उम्र 45 साल साकिन ठेंगाटोला थाना कुकदुर का उपस्थित

    आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि मेरा साला रामजी बैगा मानसिक रूप से कमजोर था जो दिनांक 26.05.2023 को रात्री में घर से करीब 11.00 बजे बिना किसी को बताये चले जाने पर थाना में गुम इंसान क्रमंाक 15/23 कायम कर जांच पतासाजी में लिया गया था जो पतासाजी दौरान दिनांक 01.06.2023 को सूचना मिली कि ठेंगाटोला खार धमना नदी में रामजी बैगा का शव मिलने पर मौके पर देहाती मर्ग कायम कर जांच पंचनामा कार्यवाही कर मृतक के शव का मेडिकल कॉलेज रायपुर से पीएम कराया गया डां. द्वारा पीएम रिपोर्ट में मृतक की मृत्यु हत्या करना लेख किया गया है जांच पर पाया गया कि दिनांक 01.06.2023 को दोपहर ठेंगाटोला खार धमना नदी किनारे परिजन द्वारा खोजते समय नदी किनारे रामजी बैगा का शव नदी में पट हालत में गले में नारंगी रंग गमछा बंधा जिसके दूसरे ओर में पत्थर बंधा पानी में शव गलकर बदबू आते संदेहास्पद परिस्थिति में मिला था मर्ग जांच से घटना स्थल निरीक्षण, पंचनामा एवं प्राप्त पीएम रिपोर्ट पर से पाया गया कि किसी अज्ञात् आरोपी द्वारा मृतक रामजी बैगा का गला घोंटकर हत्या करना प्रथम दृष्टया अपराध धारा 302 भादवि. का घटित करना पाये जाने से अपराध क्रमांक 68/23 धारा 302,201,34 भादवि का अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया है। दौरान विवेचना अज्ञात् आरोपी पता तलाश के दिनांक 24.09.2023 को आरोपीगण मंती बाई पति रामजी बैगा एवं बिसराम बैगा पिता बुधसिह से पूछताछ में दिनांक 26/09/2023 को मृतक रामजी बैगा एवं उसकी पत्नि मंती बाई बैगा के बीच चरित्र शंका पर से झगड़ा विवाद हुआ था कि उसी रात को मंती बाई बैगा एवं उसकी जीजा बिस राम बैगा के साथ मिलकर रात्रि में गला दबाकर हत्या कर शव को दोनों मिलकर धमना नदी के पास ले जाकर उसके गले में गमछा बांधकर एवं गमछे के दूसरे छोर में पत्थर बांधकर शव को छुपाने के लिये नदी में फेकना बताये । प्रकरण में आरोपीगण-1. मंतीबाई पति रामजी बैगा उम्र 28 साल साकिन ठेंगाटोला कांदावानी थाना कुकदुर जिला कबीरधाम, 2. बिसराम बैगा पिता बुधसिंह बैगा उम्र 45 साल साकिन ठेंगाटोला कांदावानी थाना कुकदुर जिला कबीरधाम को दिनांक – 24.09.2023 गिरफ्तार किया जाकर ज्युडिशयल रिमाण्ड पर न्यायालय पेश किया गया है उपरोक्त कार्यवाही में थाना कुकदुर प्रभारी निरीक्षक सावन सारथी, सहायक उप निरीक्षक प्रहलाद चंद्रवंशी, शिवेन्द्र मोहन उपाध्याय, प्रधान आरक्षक 399 संजू झारिया, आरक्षक 602 राजेष खुशरो, आरक्षक 566 रम्हौ धु्रवे, आरक्षक 735 प्रकाष सिन्द्राम, महिला आरक्षक 941 बिमला धुर्वे एवं थाना पंडरिया पुलिस टीम का भी विशेष योगदान रहा।

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    *कुकदुर पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी को सुझबुझ एवं मनोवैज्ञानिक तरिके से सुलझाया* *जीजा साली के बीच अवैध संबंध के चलते पति को रास्ता से हटाने गला दबाकर हत्या को अंजाम* कबीरधाम-श्रीमान राहुल भगत (भापुसे) पुलिस महानिरीक्षक राजनांदगांव रेंज, राजनांदगांव, एवं श्रीमान डाँ. अभिषेक पल्लव पुलिस अधीक्षक, जिला कबीरधाम (छ.ग.) के दिशा निर्देश एवं हरीश कुमार राठौर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में श्री पंकज पटेल अनुविभागीय अधिकारी पंड़रिया के कुशल नेतृत्व में थाना कुकदुर के अपराध क्रमांक-68/23 धारा 302 भादवि के मामले में अज्ञात आरोपी का पता साजी कर शीघ्र निराकरण हेतु निर्देशित किया गया था कि मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 28.05.23 को सूचक गजरू सिंह बैगा पिता वीरसिंह बैगा उम्र 45 साल साकिन ठेंगाटोला थाना कुकदुर का उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि मेरा साला रामजी बैगा मानसिक रूप से कमजोर था जो दिनांक 26.05.2023 को रात्री में घर से करीब 11.00 बजे बिना किसी को बताये चले जाने पर थाना में गुम इंसान क्रमंाक 15/23 कायम कर जांच पतासाजी में लिया गया था जो पतासाजी दौरान दिनांक 01.06.2023 को सूचना मिली कि ठेंगाटोला खार धमना नदी में रामजी बैगा का शव मिलने पर मौके पर देहाती मर्ग कायम कर जांच पंचनामा कार्यवाही कर मृतक के शव का मेडिकल कॉलेज रायपुर से पीएम कराया गया डां. द्वारा पीएम रिपोर्ट में मृतक की मृत्यु हत्या करना लेख किया गया है जांच पर पाया गया कि दिनांक 01.06.2023 को दोपहर ठेंगाटोला खार धमना नदी किनारे परिजन द्वारा खोजते समय नदी किनारे रामजी बैगा का शव नदी में पट हालत में गले में नारंगी रंग गमछा बंधा जिसके दूसरे ओर में पत्थर बंधा पानी में शव गलकर बदबू आते संदेहास्पद परिस्थिति में मिला था मर्ग जांच से घटना स्थल निरीक्षण, पंचनामा एवं प्राप्त पीएम रिपोर्ट पर से पाया गया कि किसी अज्ञात् आरोपी द्वारा मृतक रामजी बैगा का गला घोंटकर हत्या करना प्रथम दृष्टया अपराध धारा 302 भादवि. का घटित करना पाये जाने से अपराध क्रमांक 68/23 धारा 302,201,34 भादवि का अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया है। दौरान विवेचना अज्ञात् आरोपी पता तलाश के दिनांक 24.09.2023 को आरोपीगण मंती बाई पति रामजी बैगा एवं बिसराम बैगा पिता बुधसिह से पूछताछ में दिनांक 26/09/2023 को मृतक रामजी बैगा एवं उसकी पत्नि मंती बाई बैगा के बीच चरित्र शंका पर से झगड़ा विवाद हुआ था कि उसी रात को मंती बाई बैगा एवं उसकी जीजा बिस राम बैगा के साथ मिलकर रात्रि में गला दबाकर हत्या कर शव को दोनों मिलकर धमना नदी के पास ले जाकर उसके गले में गमछा बांधकर एवं गमछे के दूसरे छोर में पत्थर बांधकर शव को छुपाने के लिये नदी में फेकना बताये । प्रकरण में आरोपीगण-1. मंतीबाई पति रामजी बैगा उम्र 28 साल साकिन ठेंगाटोला कांदावानी थाना कुकदुर जिला कबीरधाम, 2. बिसराम बैगा पिता बुधसिंह बैगा उम्र 45 साल साकिन ठेंगाटोला कांदावानी थाना कुकदुर जिला कबीरधाम को दिनांक - 24.09.2023 गिरफ्तार किया जाकर ज्युडिशयल रिमाण्ड पर न्यायालय पेश किया गया है उपरोक्त कार्यवाही में थाना कुकदुर प्रभारी निरीक्षक सावन सारथी, सहायक उप निरीक्षक प्रहलाद चंद्रवंशी, शिवेन्द्र मोहन उपाध्याय, प्रधान आरक्षक 399 संजू झारिया, आरक्षक 602 राजेष खुशरो, आरक्षक 566 रम्हौ धु्रवे, आरक्षक 735 प्रकाष सिन्द्राम, महिला आरक्षक 941 बिमला धुर्वे एवं थाना पंडरिया पुलिस टीम का भी विशेष योगदान रहा।