*थाना सिटी कोतवाली मुंगेली द्वारा ठगी के 04 आरोपियों स्नेहा पॉल, दीपिका मंडल, पूजा राय एवं इंद्रोजित को किया गया गिरफ्तार।*
*आरोपियों के द्वारा टावर लगाने के नाम पर 10260/- रूपये की गई है ठगी। दीगर जिला रायगढ में भी की जा चुकी है ठगी।*
*थाना मुंगेली में आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 663/22 धारा 420 का अपराध पंजीबद्ध।*
मुंगेली,,मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम दुल्लापुर अमरटापू निवासी गोपाल निषाद ने थाना सिटी कोतवाली मुंगेली में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके खेत में एयरटेल मोबाईल कंपनी का टावर लगाने के लिये प्रार्थी के मोबाईल में अज्ञात नम्बर 8902241460, 9073850137, 8902251001, 8478053941,
8936149691 से बैंक ऑफ बड़ौदा के खाता नं 77830100006603 में 10260/- रूपये डालने हेतु कहा गया, जिससे प्रार्थी द्वारा उक्त रकम डाल दी गई, लेकिन टावर नहीं लगाने कि रिपोर्ट पर थाना मुंगेली में अपराध क्रमांक 663/22 धारा 420 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण में विवेचना के दौरान थाना पुसौर जिला रायगढ में भी अपराध क्रमांक 357/22 धारा 420,120बी, 37 भादवि, एवं 66 डी आईटीएक्ट में इसी प्रकार के ठगी के आरोपियों को गिरफ्तार करने सूचना प्राप्त हुई। प्रकरण में कार्यवाही करते हुए सिटी कोतवाली मुंगेली द्वारा जिला जेल रायगढ में निरूद्ध आरोपियों स्नेहा पॉल, दीपिका मंडल, पूजा राय एवं इंद्रोजित को प्रोडक्शन वारंट पर लाकर माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुंगेली के न्यायालय में पेश किया गया।